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नकली बीज विक्रेताओं की अब खैर नहीं! लगेगा 3 लाख का जुर्माना और 2 साल जेल, पढ़ें पूरी खबर

Fake Pesticides News: हरियाणा में नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानून लागू. दोषियों को 6 माह से 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. जानिए पूरी जानकारी

लोकेश निरवाल
Crop Protection
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई (Image Source: shutterstock)

Fake Pesticides Law: हरियाणा सरकार ने नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. यदि कोई भी व्यक्ति या कंपनी इस अपराध से जुड़ी पाई जाती है, तो उन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा. राज्य सरकार ने बीज अधिनियम और कीटनाशी विधेयक को विधानसभा में पेश किया है, जिसमें दोषियों को जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. किसानों को नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर सरकार ने 1 साल से लेकर 2 साल तक जेल और 50 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक जुर्माना तय किया गया है.

सरकार के इस नए फैसले से किसानों को सुरक्षा मिलेगी और उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी. आइए राज्य सरकार की इस नई पहल के बारे में यहां विस्तार से जानते हैं...

2 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना

सरकार के नए फैसले के अनुसार, राज्य में नकली बीज व खाद बैचने वालों पर दो तरह से कारवाही की जाएगी, जो कुछ इस प्रकार से हैं.

  • पहली बार दोषी पाए जाने पर

दुकानदार को 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी को 2 साल तक की सजा और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना.

  • दूसरी बार दोषी पाए जाने पर

दुकानदार को 2 साल की सजा और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना. वही, बीज व खाद कंपनी को 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना.

क्यों लिया गया यह फैसला?

हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में नकली और मिलावटी बीजों की बिक्री तेजी से बढ़ी है. कई विक्रेता निम्न गुणवत्ता वाले बीजों को अच्छे बीजों के साथ मिलाकर बेचते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. नकली कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से भी फसल उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है और किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है.

सरकार की सख्त निगरानी

हरियाणा सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बाजारों में कड़ी निगरानी रख रही है. कृषि विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच करें. यदि कोई दुकानदार या कंपनी नकली उत्पाद बेचते पकड़ा जाता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

किसानों को सतर्क रहने की जरूरत

किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे प्रमाणित विक्रेताओं से ही बीज और कीटनाशक खरीदें. खरीदारी के समय:

  • बीज और कीटनाशकों के पैकेट पर दिए गए विवरणों की जांच करें.
  • किसी संदिग्ध उत्पाद की सूचना तुरंत कृषि विभाग को दें.
  • सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर प्रमाणित बीज खरीदें.

नकली उत्पाद बेचने वालों के लिए कड़ा संदेश

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. यदि कोई इस गैरकानूनी काम में दोषी पाया जाता है, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी. इसलिए, ऐसे व्यापारियों को सचेत रहने की जरूरत है और किसानों को धोखा देने से बचना चाहिए.

English Summary: Haryana government strict rules against selling fake seeds and pesticides News Published on: 26 March 2025, 11:17 AM IST

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