लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी जी.एस.टी. के चारों कानूनों को मंजूरी मिल गई है। इन कानूनों में आईजीएसटी, सीजीएसटी, मुआवजा बिल यूटीजीएसटी बिल शामिल हैं। ये चारों ही बिल बिना किसी संशोधन के राज्यसभा से पास कर दिए गए। वहीं जी.एस.टी. लागू होने के बाद किस स्लैब में कितना टैक्स लगेगा और कौन सी चीज किस टैक्स के दायरे में आएगी ये मई तक तय कर लिया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेतली ने जी.एस.टी. पर राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जी.एस.टी. में कृषि क्षेत्र टैक्स दायरे से बाहर रहेगा। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकारों के पास टैक्स लगाने का अधिकार है लेकिन जिन कारणों से अभी कृषि को टैक्स दायरे से बाहर रखा गया है, उन्हीं कारणों से आगे भी ये क्षेत्र टैक्स से बाहर ही रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन पैट्रोलियम प्रोडक्ट भी जी.एस.टी. के दायरे में आ जाएंगे।
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