उत्तर प्रदेश के किसानों को जल्द ही कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा और अनुदान राशि सीधा किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। दरअसल कृषि विभाग ने जिले के किसानों पर विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान मुहैया कराने का फैसला लिया है। किसान भाई आवेदन करने के लिए ऑफलाइन मोड व ऑनलाइन मोड दोनों अपना सकते हैं।
उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए अब अधिक धन नहीं खर्च करना होगा। जिले के कृषि विभाग ने 109 किसानों को रोटावेटर, 24 को सीडड्रिल, 105 को डीजल पम्पसेट, 20 को मल्टी क्रॉप थ्रेशर, 30 को रीपर सेल्फ प्रोपेल्ड व पांच किसानों को पॉवर टिलर, एचडीपीई पाइप दस हजार मीटर का लक्ष्य शासन ने तय किया है।
महिला कृषक को 50 फीसदी अनुदान
शासन से सामान्य कृषकों को क्रय मूल्य का 40 फीसदी, अनुसूचित जाति/लघु सीमांत महिला कृषकों को 50 फीसदी अनुदान देने का फैसला किया है।
किस यंत्र के लिए कितनी राशि
प्राप्त जानकारी के अनुसार रोटावेटर पर अधिकतम 30 से 40 हजार रूपये, सीडड्रिल/जीरो टिल पर 15 हजार रूपये, डीजल पम्प सेट 5-10 एचपी पर 10 हजार रूपये, मल्टी क्रॉप थ्रेशर पर 40 हजार, रीपर पर 15-25 हजार रूपये, एक्स्ट्रा रीपर/सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर पर 63 हजार रूपये, रीपर कम्बाइंडर पर 1 लाख रूपये, पॉवर टिलर पर 60 हजार रूपये, एचडीपीई पाइप पर 50 रूपये प्रति मीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा।
किसानों का पंजीकरण अनिवार्य
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उप निदेशक कृषि ए.के. उपाध्याय ने बताया कि पंजीकृत किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं।
पहले आओ पहले पाओ
यह योजना पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर शुरू की गई है। इन संयंत्रों को जिले में स्थित दुकानों से खरीद कर वेबसाइट पर बिल अपलोड कर सकते हैं। बिल का सत्यापन करने के बाद संबंधित किसानों को अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
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