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खुशखबरी ! अब खाद एवं बीज विक्रेता बनने के 10वीं पास वालों को भी मिल सकेगा लाइसेंस

कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कीटनाशक की बिक्री तथा इसका स्टाक रखने या प्रदर्शित करने के लिए दुकानदार के पास बीएससी एग्रीकल्चर में स्नातक की डिग्री होना व खाद और बीज विक्रेताओं के लिए डीएईएसआई (डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फार इनपुट डीलर्स प्रोग्राम) का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य कर दिया था.

मनीशा शर्मा

कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कीटनाशक की बिक्री तथा इसका स्टाक रखने या प्रदर्शित करने के लिए दुकानदार के पास बीएससी एग्रीकल्चर में स्नातक की डिग्री होना व खाद और बीज विक्रेताओं के लिए डीएईएसआई (डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फार इनपुट डीलर्स प्रोग्राम) का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य कर दिया था.

10वीं पास युवा भी कर सकते है अप्लाई

लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला के कृषि अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि, “अब खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई डिग्री या डिप्लोमा आड़े नहीं आएगा. अब खाद-बीज के दुकान का लाइसेंस लेने के लिए 10वीं पास युवा भी आसानी से अप्लाई कर सकते है. बस उन्हें  इसके लिए कृषि विभाग (Agriculture Department) में 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी. जिसके बाद वे आसानी से अपनी दुकान शुरू कर सकते है.”

ध्यान देने योग्य बातें

इसके लिए खाद एवं बीज विक्रेता को लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कुछ शर्ते रखी गई है जैसे - एक सामान्य आवेदक का न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 45 वर्ष के बीच निर्धारित किया गया है. हालांकि इसके लिए राज्य, केंद्र, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत कर्मचारी (Retired employee) की अधिकतम आयु  65 वर्ष रखी गई है. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम (Training Program) के एक बैच (Batch)  में करीब 30 से 35 युवाओं को प्रशिक्षण (Training) दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए 'पहले आओ,पहले पाओ' के आधार पर ही आवदेकों को वरीयता दी जाएगी.

English Summary: Good News ! Now people who have passed the tenth to become fertilizer and seed sellers will also get license Published on: 07 April 2020, 03:21 PM IST

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