सरकार किसानों के लिए नई योजनाओं को लेकर आती रहती है, जिसकी सहायता से किसान खेती में तरक्की कर बढ़िया मुनाफा कमा सकें और आज के समय में किसानों के लिए समस्या तब आती है, जब किसानों के पास अच्छे उपकरण नहीं होते, जिससे उनकी लागत अधिक लग जाती है और मुनाफा भी कम होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को छोटे स्प्रे पंप से लेकर 20 हॉर्स पावर के मिनी ट्रैक्टर पर अनुदान दें रही है, जिसके तहत कृषि यंत्रों पर ₹8,000 से लेकर ₹2,25,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है.अच्छी बात यह है कि इसके लिए हॉर्टिकल्चर (उद्यानिकी) विभाग ने आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
किन-किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?
इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान का फायदा मिलेगा, जिनमें प्रमुख रुप से शामिल है-
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20 HP मिनी ट्रैक्टर – अधिकतम ₹2,25,000 तक अनुदान
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पावर टिलर – ₹75,000 की सब्सिडी
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रोटावेटर – ₹80,000 तक अनुदान
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स्प्रे पंप – ₹8,000 की सहायता
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स्प्रिंकलर सिस्टम – ₹15,000 की सब्सिडी
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ड्रिप इरिगेशन सिस्टम
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रेनगन सिस्टम
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डीजल एवं विद्युत पंप
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राइस ट्रांसप्लांटर
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रीपर कम बाइंडर एवं स्वचालित रीपर
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पोटैटो प्लांटर
इन सभी उपकरणों के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा कर खेती को आसान बना सकते हैं.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप इस योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इन कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना बेहद ही आवश्यक है, जो इस प्रकार है- बी-1 खसरा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन की बंदोबस्ती/बंदी दस्तावेज ध्यान रहें कि इन दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा.
कैसे करें आवेदन?
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सबसे पहले किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा.
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पंजीकरण करने के बाद किसान भाई MPFSTS पोर्टल पर जाए.
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उसके बाद पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की सूची में से अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र का चयन करें.
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संबंधित योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करें.
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ध्यान रहें कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा.
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चयन होने पर किसान अपने स्तर से कृषि यंत्र की खरीद कर सकेंगे.
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इसके बाद अंत में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सब्सिडी की राशि सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
छोटे से बड़े किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार ने इस योजना में किसानों को अधिक लाभ देने के लिए अनुदान की दरों में काफी हद तक अंतर रखा है, जो कुछ इस प्रकार है-
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सरकार 5 एकड़ वाले किसानों को 55% तक सब्सिडी प्रदान करेंगी.
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वहीं, 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान 45% तक सब्सिडी दी जाएगी.
सागर जिले को क्या लक्ष्य मिला है?
हॉर्टिकल्चर विभाग, सागर के डिप्टी डायरेक्टर के अनुसार, जिले को फिलहाल 6 मिनी ट्रैक्टरों का लक्ष्य मिला है. इच्छुक किसान समय रहते आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा अन्य कृषि यंत्रों के लिए भी किसान आवेदन कर सकते हैं.
लेखक: रवीना सिंह
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