भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दूध में मिलावट करने वालों के लिए सख्त कदम उठाया है, क्योंकि दूध की मिलावट को लेकर कई मामले सामने आ रहे थें. ऐसे में (FSSAI) ने फैसला लिया है कि अगर कोई दुग्ध उत्पादक और विक्रेता बिना किसी पंजीकरण या लाइसेंस के डेयरी बिजनेस कर रहे हैं, तो उन पर सरकार लगाम कसेंगी. उन दुग्ध उत्पादकों का करोबार बंद कर दिया जाएगा. अगर वे बिना लाइसेंस दूध की बिक्री करते हैं.
किसे कराना होगा पंजीकरण?
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अगर आप दूध उत्पादक है तो आपको पंजीकरण कराना बेहद ही जरुरी है.
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अगर कोई किसी डेयरी सहकारी समिति के सदस्य नहीं है उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी है.
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इसके अलावा, सभी दूध बेचने वाले विक्रेता.
इसी के साथ FSSAI ने यह कहा कि अगर दूध दूध विक्रेता सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी डेयरी सहकारी समिति के सदस्य हैं और अपना पूरा दूध उसी समिति को आपूर्ति कर रहे हैं तो उनको भी अपना संचालन जारी रखने के लिए FSSAI के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
किन लोगों को पंजीकरण नहीं कराना होगा?
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं और अपना पूरा दूध वहीं देते हैं. इन लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरुरत नहीं है. वह बिना टेंशन के अपना काम जारी रख सकते हैं.
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह सामने आया है कि देश में बहुत लोगों ने दूध का कारोबार शुरु कर दिया है और बहुत सारे ऐसे दुग्ध उत्पादक जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य भी नहीं है और यहां तक की दूध विक्रेता फूड बिजनेस गतिविधियों का संचालन बिना पंजीकरण व लाइसेंस के पा रहे थे. इन सभी केस को देखते हुए FSSAI ने यह कदम उठाया है.
लाइसेंस कैसे बनवाएं?
अगर आप भी दूध का कारोबार करते हैं, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो यह बात अच्छी तरह से समझ लिजिए FSSAI से ऑनलाइन लाइसेंस या पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है. ऐसे में आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं आसानी से-
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सबसे पहले आप FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट (fssai.gov.in) पर जाएं.
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इसके बाद अपने व्यवसाय के प्रकार (डेयरी, खुदरा आदि) और टर्नओवर के अनुसार लाइसेंस या
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यहां पर जाकर अपने व्यवसाय के प्रकार (डेयरी, खुदरा आदि) और टर्नओवर के आधार पर रजिस्ट्रेशन का चुनाव कर सफलता पूर्वक अप्लाई कर सकते हैं.
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इसके अलावा, आप अधिक जानकारी के लिए नजदीकी फूड विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
लेखक: रवीना सिंह
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