शासन ने रबी फसल में खेतों की सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री स्थायी पंप कनेक्शन योजना लागू की है। रबी फसल की सिंचाई के लिए अगर किसान स्थायी कनेक्शन की मांग करता है तो उसे तत्काल बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। विभाग नजदीक लाइन से किसान को कनेक्शन देगा। बिल की राशि हर छह माह यानी रबी व खरीफ फसलों के दौरान जमा करना होगी। किसान को अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए भी अलग से राशि जमा करने से छुटकारा मिल जाएगा।
इस योजना से लाभ लेने वाले किसानों को शासकीय तौर पर अनुदान तो मिलेगा ही साथ ही अस्थायी कनेक्शन में जो तीन गुना पैसा लगता है उससे भी छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री स्थायी पंप कनेक्शन योजना में किसान को 5 एचपी के कनेक्शन के लिए 43992 रुपए व 3 एचपी कनेक्शन के लिए 28322 रुपए बिजली विभाग में जमा करने होंगे। स्थायी कनेक्शन का आवेदन देते ही बिजली विभाग तत्काल कनेक्शन देगा। स्थायी पंप कनेक्शन में किसान को बिजली की सामान्य दरों से भुगतान करना होगा। किसान से साल में दो बार यानी रबी व खरीफ की फसल के दौरान ही बिजली के बिल का भुगतान लिया जाएगा। यही नहीं किसान को सिंचाई के लिए अस्थायी पंप कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। उसे अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए जमा की जाने वाली 5 एचपी 13119 रुपए व 3 एचपी के लिए 7953 रुपए जमा करने से भी छुटकारा मिलेगा।
कनेक्शन के लिए नहीं करना होगा इंतजार
वर्तमान में मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत किसान अस्थायी कनेक्शन की मांग करते हैं। बिजली विभाग योजना के तहत संसाधन उपलब्ध होने पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किसानों को अस्थायी कनेक्शन देता है। ऐसे में किसानों को कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन स्थायी कनेक्शन योजना में किसान को तत्काल कनेक्शन देने का प्रावधान रखा गया है।
दी जा रही है छूट
मुख्यमंत्री स्थायी पंप कनेक्शन योजना लागू है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हॉर्स पावर 5 हजार से 12 हजार तक की छूट दी जा रही है। अगर किसान स्थायी कनेक्शन लेता है, तो उसे अस्थायी कनेक्शन से तीन गुना कम राशि देना पड़ेगी।
Share your comments