बिहार के कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग की ओर से संचालित योजनाओं में लक्ष्य के विरुद्ध शत्-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बीज से संबंधित राज्य योजनाओं एवं केन्द्रीय योजनाओं में बीज के अनुदान राशि डीबीटी इन काईनड ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।
उन्होंने ने कहा कि इसके लिए बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड को कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में फसलों के बीज की उपलब्धता व वितरण जिलों में अपने संबंध बिक्रेताओं के माध्यम से करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के सम्बद्घ विक्रेताओं कीओिर से किसानों से आधार संख्या की छायाप्रति प्राप्त कर उनको बीज की बिक्री अनुदान राशि घटाकर किया जायेगा। राज्य के सभी प्रखण्डों में बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के बीजों के ब्रिकी के लिए बीज विक्रेता बनाये जा रहे हैं।
डॉ कुमार ने कहा कि कृषि विभाग बीज से संबंधित चलाये जा रहे मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम, आधार बीज एवं बीज वाहन विकास वाहन को इस योजना में शामिल किया गया है। इस वर्ष अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रमों में यह प्रावधान किया गया है कि फसलवार भौतिक लक्ष्य को जिले के वित्तीय सीमा के अंदर किसानों की माँग के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा अंतर परिवर्त्तन किया जा सकेगा।
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