किसान को सही कीटनाशक मिल सके और उनका का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके इसकी सही जानकारी देने के लिए एक पढ़े लिखे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर का होना आवश्यक है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर कृषि में स्नातक होना अनिवार्य है. जारी आदेश में यह भी कहा गया था कि 2019 तक जिस व्यापारी के पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं होगी वो कीटनाशक नहीं बेच सकेगा. लेकिन राजस्थान में केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ कीटनाशक डीलर व्यवसायियों ने कृषि विस्तार विभाग के संयुक्त निदेशक पीके गुप्ता को कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.
इस मामले में डीलर का कहना है कि केंद्र सरकार का आदेश है फरवरी 2019 तक जिस व्यापारी के पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होगी, वहीं कीटनाशक बेच सकेगा. साथ सरकार का आदेश है कि व्यापारी के पास डिग्री नहीं होगी, तो वह बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारी युवक को अपनी यहां कर्मचारी रखे. इन दोनों आदेशों की जिसने पालना नहीं की, उक्त व्यापारी का कीटनाशक बेचने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. सरकार के इस आदेश डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के काम पर काफी फर्क पड़ेगा.बहुत से डीलर्स को इससे काफी नुक्सान होगा.
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