आए दिन मौसम के बदलाव के चलते खेती-किसानी (Farming) चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है. ऐसे में फसल से लेकर किसानों तक नुकसान पहुंच रहा है. जोकि किसान परिवार को बहुत ही भारी पड़ता है. अक्सर देखा गया है कि कृषि संबधित कार्य को करते समय किसान भाइयों को दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है और कई बार तो किसान की मृत्यु भी हो जाती है. इस परेशानी से लड़ने के लिए सरकार की योजना के द्वारा उनके परिवार को मुआवजा भी दिया जाता है.
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने भी अपने राज्य में किसान के साथ दुर्घटना होने पर मुआवजा देने के लिए राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना (Rajiv Gandhi Krishak Saathi Sahayata Yojana) चलाई है. तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि कैसे किसान इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के फायदे (Benefits of Rajiv Gandhi Krishak Saathi Sahayata Yojana)
अगर किसी कारणवश किसान के कृषि मशीन या फिर खेत में काम करते समय दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों को 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है.
बता दें कि यह राशि भी विभिन्न नियमों के तहत दी जाती है. जैसे कि- शरीर की रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट लगने, कोमा में जाने, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनो आंख या कोई भी अंग शरीर से खेती करते समय अलग हो जाता है, तो ऐसे में उसके परिवार को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं. वहीं मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाते है.
इसके अलावा शरीर का एक अंग खराब यानी विकलांग होने पर 25,000 रुपए दिए जाते हैं.
खेती करते समय उंगलियों को नुकसान पहुंचने पर 5,000 रुपए लेकिन यह राशि एक उंगली कटने पर दी जाएगी. दोनों उंगली को नुकसान होने पर 10,000 रुपए और पूरे हाथ की उंगली के लिए 20,000 रुपए दिए जाते हैं.
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योजना का लाभ पाने के लिए ऐसे करें आवेदन ?
अगर आप राजस्थान के किसान हैं, तो आप राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको सरकार के द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट राजकिसान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसमें पूछी गई सभी जानकारी को विस्तार से भरकर आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं.
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