सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) का लाभ सभी गरीबों को मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें इस सुविधा से वंचित न किया जाए। यही नहीं राशन कार्ड में 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान से न जुड़ा होने पर भी लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस निर्देश का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।
कोई भी खाली हाथ न लौटे
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण किसी को भी खाली हाथ न लौटाया जाए। इस संबंध में सभी अपवादों की सूचना अलग से एक लागबुक में दर्ज करें।
31 मार्च तक लिंक करवाएं आधार कार्ड
खाद्य मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार राज्यों को आधार को राशन कार्डों से जोड़ने के लिए दिसंबर तक ही समयसीमा दी गई है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार संख्या को अनिवार्यरूप से जोड़ने के लिए समयसीमा को अगले वर्ष की 31 मार्च तक उन लोगों के लिए बढ़ाया जाएगा जिनके पास 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक पहचान संख्या नहीं है।
-रूबी जैन
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