अगर आप एक युवा हैं और कृषि में स्नातक या परास्नातक कर रखा है, तो हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं, जिससे आपको एक बेहतर रोजगार प्राप्त हो पाएगा. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एग्री जंक्शन योजना (Agri Junction Scheme) की शुरुआत की गई है.
आप इस योजना के जरिए किसानों की मदद कर सकते हैं. यह योजना कृषि स्नातक और परास्नातक पास करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई है. इसके तहत युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं. आइए आपको एग्री जंक्शन योजना (Agri Junction Scheme) से जुड़ी अहम जानकारी देते हैं.
क्या है एग्री जंक्शन योजना? (What is Agri Junction Scheme?)
इस योजना के तहत युवा बीज, उर्वरक, कीटनाशक समेत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरी सुझाव देते हैं. सभी जानते हैं कि हमारे देश में शहरों के मुकाबले गांवों की संख्या अधिक है. यहां के ज्यादातर युवा खेती पर निर्भर हैं और बेरोजगारी का दंश भी झेल रहे हैं. ऐसे में एग्री जंक्शन योजना (Agri Junction Scheme) बेरोजगार युवाओं को एक मंच देगी. इस योजना के जरिए युवा कृषि से जुड़े स्वरोजगार शुरू करके भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं.
एग्री जंक्शन योजना का उद्देश्य (Objective of Agri Junction Scheme)
हमेशा से देखा गया है कि खाद्य और बीज की दुकानों को ज्यादा जानकारी न रखने वाले लोग चला रहे हैं. ऐसे में किसानों तक बीज और खाद्य को लेकर सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है, जिसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ता है. मगर एग्री जंक्शन योजना के जरिए इस तरह की दुकानों को शिक्षित युवा ही संचालित करेंगे.
हर जिले में एग्री जंक्शन (Agri Junction in every district)
हर राज्य सरकार जिले में एग्री जंक्शन के ब्रांच स्थापित कर रही है. इससे जुड़कर युवा एग्री जंक्शन यानी वन स्टाप शॉप शुरु कर सकते हैं. इनके जरिए किसानों को खाद्य और बीज से लेकर कीटनाशक तक की जानकारी एक जगह मुहैया होगी. इसके साथ ही किसानों को कृषि योजनाएं और सुझावों की जानकारी दी जाएगी.
एग्री जंक्शन योजना के लिए योग्यता (Eligibility for Agri Junction Scheme)
अगर युवा इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनका ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके अलावा किसी खास तरह की योग्यता की जरूरत नहीं है.
एग्री जंक्शन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process for Agri Junction Scheme)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवा अपने जिले के कृषि विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद उनके फॉर्म की समीक्षा की जाएगी और फिर कृषि अधिकारी इस पर फैसला लेंगे.
संपर्क सूत्र (Contact Persons)
अगर आप इस योजना से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग की वेबसाइट्स http://upagriculture.com/Default.aspx पर जाकर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा डीबीटी हेल्पलाइन नंबर 7235090578 व 723509058 पर कॉल कर सकते हैं.
Share your comments