सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार आमजन के साथ-साथ किसानों को बढ़ावा दे रही है. जिसके लिए कई योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है. सौर ऊर्जा से न सिर्फ प्राकृतिक ऊर्जा का सदउपयोग होता है बल्कि इससे बिजली की बचत तथा गरीबों को रोजगार भी मिलता है.
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है. जिसके लिए राज्य सरकार ने सौर कृषि आजीविका (Saur Krishi Ajeevika Yojana) योजना का शुभारंभ किया है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके.इस खास योजना का लाभ पाने के लिए किसान अपनी बंजर पड़ी जमीन में सोलर प्लांट लगवाकर एक अच्छा आय का स्त्रोत प्राप्त कर सकते हैं. जिसके लिए सरकार द्वारा एक वेब पार्टल भी तैयार किया गया है.
सौर कृषि आजीविका योजना
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सौर कृषि आजीविका योजना के तहत अब तक कुल 7217 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं. तो वहीं, 34621 से अधिक लोग ने पोर्टल पर विजिट कर चुके हैं. किसानों व डेवलपर को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.skayrajasthan.org.in भी लॉन्च की गई है. यहां पर किसान अपनी खाली जमीन की जानकारी साझा करते हैं. इस वेबसाइट पर सोलर प्लांट लगाने वाली निजी कंपनियां हैं, जो अपनी आवश्यकतानुसार किसानों की जमीन का चयन करती हैं. जिसके बाद किसानो से सीधा संपर्क किया जाता है. इसके बाद यदि दोनो पक्ष सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए हामी भरते हैं, तो वेरिफिकेशन को पूरा करके सोलर प्लांट की अनुमति मिल जाती है.
सोलर एनर्जी प्लांट के लिए कितनी है फीस
राजस्थान सरकार की सौर कृषि आजीविका योजना में सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों को 1180 रुपए पंजीकरण के लिए अदा करने होंगे. तो वहीं दूसरी तरफ डेवलपर के लिए 5900 रुपए पंजीकरण शुल्क रखा गया है.
सोलर एनर्जी प्लांट के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान सरकार की सौर कृषि आजीविका योजना से जुड़ने के लिए राजस्थान के किसानों को निम्न दस्तावेज जमा करवाने होंगे
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आधार कार्ड
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निवास प्रमाण-पत्र
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भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र
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खेत की खतौनी के कागजात
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बैंक पासबुक
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पासपोर्ट साइज फोटो
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आधार से लिंक मोबाइल नंबर
सोलर एनर्जी प्लांट पर मिल रही सब्सिडी
सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर कुल लागत पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी. जिसे पीएम कुसुम योजना के जरिए डेवलपर तो दिया जाएगा.
इन बातों का रखें ध्यान
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सरकार की सौर कृषि आजीविका योजना के तहत लाभ पाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना पंजीकरण करवाना होगा.
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सौर कृषि आजीविका योजना से किसान, किसानों के समूह, भूमि मालिक, सहकारी समितियां, संस्थान व संघ जुड़ सकते हैं.
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सौर कृषि आजीविका योजना में पंजीकरण करवाने के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर की जमीन को लीज/किराए पर देना होगा.
धोखे से बचें
राजस्थान ऊर्जा विभाग ने कहा कि उनके संज्ञान में कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन सामने आ रही हैं. जिसमें आवेदकों से सौर कृषि आजीविका योजना के नाम पर सोलर पम्प के लिए पंजीकरण शुल्क तथा पंप की कीमत का ऑनलाइन भुगतान करने को कहा जा रहा है. इनमें से कुछ फर्जी वेबसाइट डोमेन नाम * .org, * .in, * .com में पंजीकृत हैं. जैसे www.skayrajasthan.net, www.cmskayrajasthan.co.in, www.onlineskayrajasthan.org.in, www.cmskyrajasthan.com और इसी तरह की कई अन्य वेबसाइट हैं. इन फर्जी वेबसाइट पर जाने से बचें.
इसलिए सौर कृषि आजीविका योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों पर न जाएं तथा कोई भी भुगतान न करें. सौर कृषि आजीविका योजना को ऊर्जा विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.
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