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खुशखबरी! केंचुआ खाद तैयार करने पर राज्य सरकार देगी 50,000 रुपए तक अनुदान, जानें पूरी योजना

Earthworm Compost Preparation: राजस्थान सरकार की वर्मीखाद इकाई योजना के तहत किसानों को जैविक खाद उत्पादन के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है. जानिए योजना की विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज.

मोहित नागर
मोहित नागर
Vermicomposting Benefits
वर्मीखाद इकाई योजना: किसानों को जैविक खेती के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी (सांकेतिक तस्वीर)

Vermicompost Ikai Scheme: राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचार और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष सहायता दे रही है. इसी दिशा में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही वर्मीखाद इकाई योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है. इस योजना के तहत किसानों को वर्मीखाद इकाई स्थापित करने पर अधिकतम 50,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है. वर्मीखाद जैविक खेती की रीढ़ मानी जाती है और इसकी मदद से खेती को रासायनिक खादों से मुक्त किया जा सकता है.

वर्मीखाद क्या है और यह क्यों जरूरी है?

वर्मीखाद एक प्रकार की जैविक खाद होती है, जिसे केंचुओं की मदद से तैयार किया जाता है. केंचुओं के पाचन तंत्र में मौजूद सेल्यूलोज और सूक्ष्मजीव जैविक पदार्थों को तेजी से विघटित करते हैं. इसके परिणामस्वरूप, केंचुए जो अवशेष बाहर निकालते हैं, वही उच्च गुणवत्ता की वर्मीखाद बनती है. यह खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार करती है.

योजना की मुख्य विशेषताएं 

राजस्थान सरकार की वर्मीखाद इकाई योजना के तहत किसानों को जैविक खाद उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना के अंतर्गत वर्मीखाद इकाई का निर्माण होने के बाद उसकी भौतिक जांच एक समिति द्वारा की जाती है. सत्यापन पूर्ण होने के बाद अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है. वर्मीखाद उत्पादन में केंचुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए केंचुओं की उपलब्धता अनिवार्य है. यह योजना किसानों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण खाद उत्पादन में मदद करती है, जिससे खेती की उत्पादकता और लाभ में वृद्धि होती है.

सब्सिडी और लागत विवरण

RCC निर्माण वाली वर्मीखाद इकाई 

  • आकार: 30 फीट × 8 फीट × 2.5 फीट
  • अधिकतम अनुदान: 50,000 रुपए (इकाई लागत का 50%)
  • सब्सिडी इकाई के आकार के अनुसार तय होगी.

HDPE वर्मी बेड इकाई 

  • आकार: 12 फीट × 4 फीट × 2 फीट
  • अधिकतम अनुदान: 8,000 रुपए (इकाई लागत का 50%)
  • सब्सिडी इकाई के आकार पर निर्भर करती है.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
  • न्यूनतम 4 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी फसल उगाई जानी चाहिए.
  • किसान के पास पशुधन, पानी और जैविक अपशिष्ट (फॉसिल्स) होना जरूरी है.

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • जमाबंदी की प्रति (6 महीने से अधिक पुरानी न हो)
  • बैंक पासबुक की कॉपी 

आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया:

  1. सरकारी पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाएं.
  2. “Register” पर क्लिक करें.
  3. “Citizen” चुनें और Jan Aadhaar या Google ID से लॉगिन करें.
  4. OTP वेरिफिकेशन करके SSO ID बनाएं और रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

आवेदन प्रक्रिया:

  1. पोर्टल पर लॉगिन करें और RAJ-KISAN ऑप्शन चुनें.
  2. “Application Entry Request” में जाएं.
  3. जनाधार या भामाशाह ID डालें और योजना का चयन करें.
  4. आधार सत्यापन करें, आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करें.
English Summary: rajasthan vermicompost ikai scheme online apply process farmers get rs 50000 for earthworm compost preparation Published on: 25 April 2025, 12:22 IST

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