
Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब अधिक लोगों को घर मिलने की उम्मीद जगी है. केंद्र सरकार ने इस योजना के पात्रता मापदंडों में बदलाव करते हुए सर्वे की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है. इसका उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रह जाए.
पीएम आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सरकार हर जरूरतमंद को पक्का घर देने के लिए प्रतिबद्ध है. पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए 13 मापदंड तय किए गए थे, जो सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना 2011 (SECC 2011) के आधार पर थे. लेकिन अब सरकार ने इनमें से तीन मापदंडों को हटा दिया है और मासिक आय की सीमा भी बढ़ा दी है.
अब 13 नहीं, केवल 10 मापदंड
पहले जो व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना/Pradhan Mantri Awas Yojana के लिए आवेदन करना चाहता था, उसकी पारिवारिक मासिक आय 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए थी. साथ ही अगर उसके पास टू-व्हीलर या मछली पकड़ने वाली नाव होती, तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाता था. अब सरकार ने इन शर्तों में राहत देते हुए मासिक आय की सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है और टू-व्हीलर या नाव होने को मापदंड से हटा दिया गया है.
पहले के 13 मापदंड
- मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक न हो
- परिवार में 16 से 59 साल का कोई वयस्क न हो
- महिला मुखिया परिवार (पुरुष सदस्य न हो)
- 25 साल से ऊपर कोई पढ़ा-लिखा न हो
- विकलांग या असमर्थ सदस्य होना
- भूमिहीन और श्रम पर निर्भर परिवार
- सभी सदस्य 16 से 59 की उम्र सीमा के बाहर
- आवासहीन या सिर्फ एक कमरे वाला घर
- अनुसूचित जाति/जनजाति या अल्पसंख्यक
- नाव या टू-व्हीलर का मालिक होना
- बिजली कनेक्शन न होना
- शौचालय न होना
- गैस चूल्हा न होना
हटाए गए मापदंड
- अब टू-व्हीलर या नाव होने से आवेदन करने में कोई रोक नहीं
- मासिक आय सीमा बढ़कर 15,000 रुपये हो गई है
- अब कुल 10 मापदंडों के आधार पर पात्रता तय की जाएगी
सर्वे की तारीख भी बढ़ी
पहले पीएम आवास योजना के लिए सर्वे की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी. लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 मई 2025 कर दिया है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के दायरे से बाहर न रहे.
अंतिम मौका– सर्वे जल्द कराएं
सरकार द्वारा दी गई ढील का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि लोग समय रहते अपना सर्वे करवा लें. पंचायत स्तर पर संबंधित अधिकारी घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं. यदि कोई पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया से चूक गया, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.
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