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CMEGP योजना: अब हर युवा बनेगा उद्यमी! जानिए कैसे मिलेगी सरकार से मदद

अगर आप बेरोज़गार हैं और अपना खुद का बिज़नेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. राज्य सरकार ने ऐसे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) शुरू किया है, जिससे उन्हें न सिर्फ रोज़गार मिलेगा बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मौका भी. इस योजना के तहत सरकार युवाओं को आर्थिक मदद देकर उनका खुद का कारोबार शुरू करने में मदद करती है.

लोकेश निरवाल
लोकेश निरवाल
Self Employment Scheme
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम: बेरोजगार युवाओं के लिए खुद का बिज़नेस शुरू करने का सुनहरा मौका (Image Source: istockphoto)

अगर आप पढ़े-लिखे हैं लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP). इस योजना के तहत सरकार ऐसे युवाओं की मदद कर रही है जो खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं. यह योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो नौकरी के पीछे भागने की बजाय कुछ नया करना चाहते हैं और दूसरों को भी रोज़गार देना चाहते हैं.

सरकार इस योजना के जरिए युवाओं को आर्थिक सहायता और सब्सिडी देकर उनके कारोबार की शुरुआत में मदद करती है. चाहे आप गांव में रहते हों या शहर में, इस योजना का लाभ हर कोई उठा सकता है. अब नौकरी की तलाश छोड़िए और अपना खुद का काम शुरू करने की ओर बढ़िए. यहां जानें इस स्कीम से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी क्या है?

क्या है योजना का उद्देश्य?

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मकसद युवाओं को खुद का बिज़नेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है, जिसमें विनिर्माण उद्योग (मैन्युफैक्चरिंग) के लिए 50 लाख रुपये तक और सेवा उद्योग (सर्विस सेक्टर) के लिए 20 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है. इसके जरिए युवा न केवल अपना रोजगार खड़ा कर सकेंगे, बल्कि दूसरों को भी रोज़गार दे सकेंगे.

कितना मिलेगा लोन?

  • विनिर्माण उद्योग (मैन्युफैक्चरिंग): 50 लाख रुपये तक का लोन
  • सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर): 20 लाख रुपये तक का लोन
  • इस लोन पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

वर्ग

ग्रामीण क्षेत्र

शहरी क्षेत्र

सामान्य वर्ग

25%

15%

आरक्षित वर्ग (SC, ST, महिलाएं, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक)

35%

25%

  • लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 5% स्वयं निवेश करना होगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

  • आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष (SC/ST/महिलाओं को 5 साल की छूट)

शैक्षणिक योग्यता:

  • 10 लाख तक के लोन के लिए: कम से कम 7वीं पास
  • 25 लाख तक के लोन के लिए: कम से कम 10वीं पास
  • आवेदक ने पहले किसी सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए.

किन-किन क्षेत्रों में शुरू कर सकते हैं बिज़नेस?

विनिर्माण क्षेत्र:

सेवा क्षेत्र:

  • ब्यूटी पार्लर
  • मोबाइल रिपेयरिंग
  • हेयर सैलून

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़:

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
  • बिज़नेस योजना (प्रोजेक्ट रिपोर्ट)

नई शुरुआत की ओर बढ़ता कदम

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल है. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा. यह योजना सिर्फ रोजगार नहीं दे रही, बल्कि एक नई सोच और नई दिशा भी दे रही है. अगर आप भी खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है.

English Summary: mukhyamantri rojgar srijan karyakram Golden opportunity for unemployed youth to start their own business Published on: 11 April 2025, 02:39 IST

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