
किसानों की खेती को और आसान, आधुनिक और लाभदायक बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़ें और नई तकनीक को अपनाएं. इससे न केवल उनका मेहनत का बोझ कम होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी और फसल का उत्पादन बढ़ेगा.
यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस योजना के तहत ट्रैक्टर से चलने वाले और बिजली या इंजन से चलने वाले यंत्रों जैसे रोटावेटर, पावर टिलर, रीपर, सुपर सीडर, मल्चर, स्प्रेयर, थ्रेशर, सीड ड्रिल आदि पर अनुदान मिलेगा. ऐसे में आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-
आवेदन और चयन प्रक्रिया
पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2025 तय की गई थी और चयन प्रक्रिया 9 अप्रैल 2025 को लॉटरी के माध्यम से की जानी थी. लेकिन अब सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अप्रैल 2025 कर दी है. यानी अब किसान 16 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सभी प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद 17 अप्रैल 2025 को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा. जिन किसानों का नाम लॉटरी में आएगा, उन्हें कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा.
किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी?
इस योजना के तहत किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार अनुदान दिया जाएगा. श्रेणी में महिला किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान, और भूमि की जोत की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा. सामान्यतः किसानों को 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है.
किसान यह जानने के लिए कि उन्हें किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं. इससे उन्हें पहले से ही अनुमान हो जाएगा कि उन्हें किस यंत्र पर कितनी राशि का लाभ मिल सकता है.
किस-किस यंत्र पर मिलेगा अनुदान?
इस योजना में कई तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है. नीचे कुछ प्रमुख यंत्रों और उनके लिए आवश्यक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) राशि दी गई है:
कृषि यंत्र का नाम |
डीडी राशि (रुपयों में) |
बैकहो / बैकहो लोडर (35 HP ट्रैक्टर चालित) |
₹8000 |
सब साइलर |
₹7500 |
स्टोन पिकर |
₹7800 |
रेज्ड बेड प्लान्टर (इन्क्लाइंड प्लेट प्लान्टर व शेपर सहित) |
₹6000 |
पावर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर |
₹5000 |
लेजर लेवलर |
₹6500 |
फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर |
₹5500 |
पल्वेराइज़र (3 HP तक) |
₹7000 |

पात्रता और आवश्यक शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा:
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किसान के पास स्वयं के नाम पर ट्रैक्टर होना चाहिए.
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पिछले 5 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत कोई अनुदान नहीं लिया होना चाहिए.
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आवेदन के 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.
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यदि किसान का आवेदन निरस्त होता है, तो वह अगले 6 महीनों तक दोबारा आवेदन नहीं कर सकेगा.
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किसान को केवल चयनित डीलर से ही कृषि यंत्र खरीदना होगा. एक बार डीलर चयनित हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता.
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यंत्र खरीदने के लिए भुगतान सिर्फ बैंक ड्राफ्ट, चेक या ऑनलाइन बैंकिंग से ही किया जा सकेगा. नकद भुगतान मान्य नहीं होगा.
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डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से ही बनवाना होगा.
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अपात्र किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
आवश्यक दस्तावेज (ऑनलाइन अपलोड करने होंगे)
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आधार कार्ड की कॉपी
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बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की कॉपी
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जाति प्रमाण पत्र (SC/ST वर्ग के लिए)
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बी-1 की प्रति (खसरा / खतौनी दस्तावेज)
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बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र (सिर्फ सिंचाई यंत्रों के लिए)
जिला अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद ही क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा.
यंत्र खरीदने की पूरी प्रक्रिया
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ऑनलाइन आवेदन करें – किसान 16 अप्रैल 2025 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.
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लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा चयन – 17 अप्रैल 2025 को लॉटरी निकाली जाएगी.
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डीलर का चयन करें – चयनित किसान को पोर्टल पर से ही अधिकृत डीलर का चयन करना होगा.
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क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिनों के भीतर यंत्र खरीदें.
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डीलर द्वारा यंत्र की आपूर्ति और दस्तावेज अपलोड करने के 7 दिनों के भीतर विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा.
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सत्यापन सफल होने पर किसानों को अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी.
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