इन दिनों सभी लोगों पर कोरोना जैसी गंभीर महामारी का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना (Chief Minister Jan Kalyan Sambal Yojana) की शुरूआत कर दी है. इस योजना के तहत 1863 परिवारों को लगभग 41.29 करोड़ रुपए ई-भुगतान के जरिए भेजा गया है. बता दें कि साल 2018 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना चलाई गई थी. मगर राज्य में कमलनाथ सरकार के आने से इस योजना को बंद कर दिया गया था. इसके बाद फिर राज्य में फिर शिवराज सिंह की सरकार बनी, जिसके बाद इस योजना को एक बार फिर लागू किया गया है.
क्या है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना?
इस योजना के तहत गरीब परिवारों को जन्म से पहले से लेकर जिंदगी के बाद तक लाभ मिलता है. यह योजना गरीब परिवारों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है. इसके अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जाती हैं. इसी दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसमें एक नई सुपर 5000 योजना जोड़ दी है.
क्या है सुपर 5000 योजना?
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में हम एक नई योजना को जोड़ा गया है. इस योजना का नाम सुपर 5000 योजना है. इसके तहत गरीब परिवार के ऐसे 5 हजार बच्चे, जो कि 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं, उन्हें 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा ऐसे बच्चे, जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उन्हें 50 हजार रुपए की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना दी जाएगी.
सीएम जन कल्याण संबल योजना के तहत लागू योजना
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शिक्षा प्रोत्साहन योजना
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बकाया बिजली बिल माफी योजना
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सरल बिजली बिल योजना
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निशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना
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रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना
प्रसूति सहायता के तहत आर्थिक मदद
इस योजना के तहत जब कोई पात्र कोई गरीब महिला गर्भवती होगी, तो शिशु के जन्म से पहले 4 हजार और शिशु को जन्म देने के बाद 12 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी. यह राशि सीधे महिलाओं के खाते में डाली जाएगी.
कौन है लाभ लेने के लिए पात्र
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इस योजना का लाभ असंगठित श्रमिकों को दिया जाएगा.
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योजना का लाभ 18 से 60 साल की आयु तक ही मिलेगा.
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जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों मे कार्य, या किसी अन्य प्रकार से वेतन प्राप्त कर होंगे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.
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किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रयत्क्ष रूप से लाभ न मिलता हो.
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किसी बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ न मिलता है.
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जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होगी, उसे लाभ नहीं दिया जाएगा,
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शासकीय सेवा मे कार्यरत नहीं होना चाहिए.
संबल योजना के लाभ
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इस योजना से श्रमिक की असामयिक मृत्यु या अपंगता पर आर्थिक मदद की जाती है.
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इसमें अंतिम संकार के लिए भी 5 हजार रुपए की राशि देकर सहायता की जाती है.
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सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि मिलती है.
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दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की राशि परिजन को दी जाती है.
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इसके अलावा स्थाई अपंगता पर 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलती है.
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वहीं, आंशिक स्थाई अपंगता पर 1 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता दी जाती है.
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इस योजना में उन्नत व्यवसाय के लिए बैंक से प्राप्त लोन का 10 प्रतिशत भुगतान करने का प्रावधान है.
ऐसे करना होगा आवेदन
सीएम जन कल्याण संबल योजना का लाभ उठाने के लिए असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी ग्राम पंचायत या जोन से संपर्क करके अपना पंजीकरण करवा सकता है.
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