देश के किसान खेती करने के साथ-साथ दुग्ध करोबार की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी कमाई अधिक होने की संभावना बढ़ रही है. इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से राहत की खबर दी है किमुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत मुर्रा नस्ल की भैंसों की डेयरी यूनिट शुरू करने पर किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान मुहैया कराया जाएगा. अगर आप भी डेयरी बिजनेस शुरु करने का प्लान बना रहे हैं, तो आइए आगे इस लेख में जानें कैसे मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ.
मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में कितना मिलेगा अनुदान?
देश के किसान भाई अब सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रह गए है. वह पशुपालन कर डेयरी फार्मिंग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं. इसके पीछे का कारण है सरकारी मदद और कम लागत में अधिक इनकम यहीं वजह है कि देश का हर किसान दुग्ध व्यवसाय से जुड़ रहा है.
इसके अलावा, अगर आप इस करोबार को शुरु करने की सोच रहे हैं, तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत सरकार राज्य के किसानों को दो मुर्रा भैंसों की यूनिट लगाने पर 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करेंगी.
वर्गों के हिसाब से किसको कितना मिलेगी सब्सिडी?
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत राज्य के किसानों के लिए शुरु की है, ताकि इस सरकारी योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी इनकम में बढ़ोतरी कर सकें. अगर आप भी इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने की सोच रहे हैं, तो यह जान लीजिए की वर्गों के हिसाब से अनुदान मुहैया कराया जाएगा इस प्रकार-
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अगर आप सामान्य वर्ग में आते है तो योजना के तहत आपको दो मुर्रा भैंसों की यूनिट पर 50 प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा दी जाएगी.
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वहीं, अगर आप अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग में आते हैं, तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत दो मुर्रा भैंसों की यूनिट पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
मध्य प्रदेश के स्थाई लोगों के मन में यह सवाल जरुर आ रहा होगा की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का लाभ केवल किसान को ही मिलेगा. आपको बता दें कि इस सरकारी योजना का लाभ केवल किसानों तक ही सीमित नहीं है. यानी की इस सरकारी योजना का लाभ पात्र आम नागरिक और युवा भी उठा सकते हैं और डेयरी बिजनेस की शुरुआत कर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.
आवेदन के लिए क्या है जरुरी दस्तावेज?
अगर आप मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी हो तो आप मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में आवेदन कर सकते हैं और योजना में अप्लाई करने से पहले इन कागजों को जल्द ही तैयार कर लें जिनमें शामिल है-
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आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
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निवास प्रमाण पत्र (मध्य प्रदेश का मूल निवासी)
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जाति प्रमाण पत्र (यदि आप एससी/एसटी वर्ग से हैं)
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बैंक पासबुक की कॉपी (सब्सिडी के लिए)
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समग्र आईडी (मध्य प्रदेश के लिए)
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पशु रखने के लिए शेड या बाड़े की फोटो
योजना में शामिल होने के लिए कहां करे आवेदन?
अगर आप भी डेयरी बिजनेस शुरु करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना (Mukhyamantri Dairy Plus Yojana) में आवेदन करना सोच रहे हैं, तो आप ऑफ़लाइन माध्यम से अपने नजदीकी पशु चिकित्सा या पशुपालन विभाग के कार्यालय में संपर्क कर योजना की पूरी जानकारी लेकर वहीं आवेदन फार्म भरकर योजना में शमिल हो सकते हैं.
लेखक: रवीना सिंह
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