Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2025: राजस्थान सरकार जनता की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है, जिसके लिए राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर सरकारी स्कीमों में बदलाव किया जाता है. इसी क्रम में सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बदलाव किया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में जानकारी दी कि अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी शादी के एक वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने यह घोषणा प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए की.
सरकार का उद्देश्य
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.
योजना में हुआ बदलाव
अब तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की समय-सीमा सीमित थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर विवाह के एक वर्ष तक कर दिया है. इस फैसले से उन लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी, जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर सके.
क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना है. इसके तहत सरकार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देती है, जिससे विवाह समारोह में आने वाले खर्चों में राहत मिलती है.
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
कौन कर सकता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन?
- इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है.
- लाभार्थी परिवार को सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा.
- शादी के बाद एक साल के भीतर आवेदन करने की सुविधा अब उपलब्ध होगी.
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कैसे करें आवेदन?
- आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा.
- आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि जमा करने होंगे.
- आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य लाभार्थियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
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