आयुष्मान भारत योजना, केंद्र सरकार की एक योजना है. इसे आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना का उद्देश्य देश के उन 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है, जो गरीब हैं या फिर आय कम है. इस स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवर प्रदान किया जाता है. 10 करोड़ परिवारों में ग्रामीण क्षेत्र से 8 करोड़ और शहरी क्षेत्र से 2.33 करोड़ परिवार शामिल हैं. इसका मतलब है कि इस योजना का लक्ष्य 50 करोड़ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर लाभ देना है.
हालांकि, इस योजना में कुछ पूर्व-शर्तें हैं, जिनके द्वारा यह चुना जाता है कि कौन स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकता है. दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में सूची ज्यादातर आवास की कमी, अल्प आय और अन्य अभावों पर आधारित है, वहीं पीएम-जय लाभार्थियों की शहरी सूची व्यवसाय के आधार पर तैयार की जाती है.
ग्रामीण क्षेत्र में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठनों के 71 वें दौर से पता चलता है कि 85.9% ग्रामीण घरों में किसी भी स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन तक पहुंच नहीं है. इसके अतिरिक्त, 24% ग्रामीण परिवार पैसे उधार लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचते हैं. ऐसे में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण के जाल से बचाता है और प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की वार्षिक सहायता प्रदान करके स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देता है. यह योजना सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की सहायता के लिए है.
किन लोगों को लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, PMJAY स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है-
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के घरों में रहने वाले
जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष सदस्य नहीं है.
भिखारी और भिक्षा पर जीवित रहने वाले
ऐसे परिवार जिनमें कम से कम एक शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य न हो.
भूमिहीन परिवार जो आकस्मिक शारीरिक मजदूर के रूप में काम करके जीवन यापन करते हैं.
आदिम आदिवासी समुदाय
शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (71वें दौर) के अनुसार, 82% शहरी परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा की पहुंच नहीं है. इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में 18% भारतीयों ने किसी न किसी रूप में पैसे उधार लेकर स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को उठाया है. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का वित्त पोषण प्रदान करके स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार मौजूद व्यावसायिक श्रेणी में शहरी श्रमिक परिवारों को पीएमजय लाभान्वित करेगा. इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत नामांकित किसी भी परिवार को भी पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा.
शहरी क्षेत्रों में जो लोग सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का लाभ उठा सकते हैं उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:-
धोबी, चौकीदार.
मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मरम्मत कर्मचारी.
सफाई कर्मचारी, माली, सफाईकर्मी
घर-आधारित कारीगर या हस्तशिल्प कार्यकर्ता, दर्जी.
सड़कों या फुटपाथों पर काम करके सेवाएं प्रदान करने वाले मोची, फेरीवाले और अन्य.
परिवहन कर्मचारी जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, गाड़ी या रिक्शा चालक.
आयुष्मान भारत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?( How To Apply Online For Ayushman Bharat Yojana?)
आयुष्मान भारत पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आपको दी गई लिंक https://www.pmjay.gov.in/ पर जाना होगा. और मैं पात्र हूँ पर क्लिक करना होगा.
अपना संपर्क विवरण इनपुट करें और “जनरेट ओटीपी” पर क्लिक करें.
अब, अपना राज्य चुनें और अपने नाम, मोबाइल नंबर, एचएचडी नंबर या अपने राशन कार्ड नंबर से खोजें.
आप यहां देख सकते हैं कि क्या आप सरकारी स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं या नहीं
आयुष्मान भारत योजना में मेडिकल पैकेज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया (Medical Package and Hospitalization Process in Ayushman Bharat scheme)-
प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा प्रदान किए गए 5 लाख रुपये के बीमा कवर का उपयोग न केवल व्यक्तियों द्वारा, बल्कि सामान्य रूप से परिवारों द्वारा भी किया जा सकता है. यह एकमुश्त 25 विशिष्टताओं में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार दोनों को कवर करने के लिए पर्याप्त है, जिनमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स आदि शामिल हैं.
यदि कई सर्जरी आवश्यक हैं, तो पहली बार में उच्चतम पैकेज लागत का भुगतान किया जाता है, इसके बाद दूसरे के लिए 50% छूट और तीसरे के लिए 25% छूट दी जाती है. हमारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की तरह, पीएमजय योजनाओं के तहत पहले से मौजूद बीमारी के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत आती है. इसके अलावा, उन्हें कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वे किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में भर्ती हों.
पीएम-जन आरोग्य योजना के तहत गंभीर बीमारियों की सूची (List of critical diseases under PM-Jan Arogya Yojana)
PM-Jan Arogya Yojana का उद्देश्य प्रति वर्ष रु.5 लाख तक के वित्त पोषण द्वारा लाभार्थी परिवारों को स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं में मदद करना है.
पीएम जन आरोग्य योजना के तहत आने वाली कुछ गंभीर बीमारीयां इस प्रकार हैं जैसे -
प्रोस्टेट कैंसर
कोरोनरी धमनी की बाईपास ग्राफ्टिंग
डबल वाल्व प्रतिस्थापन
फुफ्फुसीय वाल्व प्रतिस्थापन
खोपड़ी आधार सर्जरी
जलने के बाद विकृति के लिए ऊतक विस्तारक
स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ-
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होने का मुख्य लाभ यह है कि आप अपने वित्त पर कोई दबाव डाले बिना चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, बड़ी संख्या में भारतीय चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के लिए अनौपचारिक रूप से पैसे उधार लेते हैं. PMJAY की सुविधाओं का उपयोग करने से कर्ज के जाल में फंसने के जोखिम से बचने में मदद मिलती है. वैकल्पिक रूप से, आप बजाज फिनसर्व द्वारा पॉकेट बीमा जैसी अन्य स्वास्थ्य नीतियों का भी पता लगा सकते हैं जो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं की देखभाल के लिए सस्ती नीतियां प्रदान करती हैं.
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