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Tractor Subsidy: इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी, जल्द करें आवेदन

Tractor Subsidy Scheme: भारतीय मार्केट में ट्रैक्टरों की अधिक कीमत होने से हर एक किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सरकारें किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ देती है.

मोहित नागर
मोहित नागर
ट्रैक्टर खरीदने पर मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना  के तहत 50 फीसदी सब्सिडी (Picture Credit - Shutterstock)
ट्रैक्टर खरीदने पर मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत 50 फीसदी सब्सिडी (Picture Credit - Shutterstock)

Tractor Subsidy: खेतीबाड़ी के कामों में किसानों के लिए ट्रैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, किसान एक ट्रैक्टर के साथ खेती के कई बड़े और कठिन कामों को काफी असानी से पूरा कर सकते है. भारतीय मार्केट में ट्रैक्टरों की अधिक कीमत होने से हर एक किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सरकारें किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ देती है. इसी क्रम में झारखंड सरकार किसानों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना चला रही है, इसके तहत राज्य के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना का लाभ किसान समूहों, स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायत, लैम्पस- पैक्स और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को दिया जाएगा.

किसान को दिया जाएगा 10 लाख का पैकेज

इस योजना के तहत यदि कोई किसान ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण खरीदता है, तो उसे ट्रैक्टर पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी है और अन्य कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा है. इस योजना में किसान को 10 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा है, इसमें उन्हें एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरण खरीदने होते हैं. झारखंड कृषि विभाग ने किसानों के लिए इस योजना के संबंध में आदेश भी जारी किया है. विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के पहले चरण में 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस योजना के तहत 2 सालों में 1100 से अधिक ट्रैक्टरों का वितरण किया जाएगा. राज्य के हर जिले में कृषि विभाग किसानों को ट्रैक्टर वितरण करेगा.

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3 जुलाई से पहले करें आवेदन

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को अपने जिले के कृषि कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा किसान भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई रखी गई है. किसानों को इससे पहले आवेदन फॉर्म को भरकर उसे जमा करना होगा. इस योजना में जिन किसानों के पास 10 एकड़ या उससे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास ट्रैक्टर चलाने का एक वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के बारें में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं. किसान के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेजों का होना जरूरी है.

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • खेत के कागजात
  • पासपोर्ट साइज फोटो
English Summary: Jharkhand government give farmers subsidy on tractor apply date mukhyamantri tractor yojana Published on: 29 June 2024, 11:57 IST

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