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खुशखबरी: बैलों की खरीद पर किसानों को दिया रहा है 90% अनुदान, ऐसे उठाएं लाभ!

झारखंड सरकार की ओर से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ‘जोड़ा बैल वितरण योजना’ की शुरूआत की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य, खेत जोतने के लिए बैल देना, छोटे खेती की लागत में कमी लाना और खेती के लिए आसानी से गोबर उपलब्ध करवाना है.

मोहित नागर
मोहित नागर
बैलों की खरीद पर किसानों को दिया रहा है 90% अनुदान (Picture Credit - Alamy)
बैलों की खरीद पर किसानों को दिया रहा है 90% अनुदान (Picture Credit - Alamy)

Subsidy For Purchase Bulls: किसानों की सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है. इसके अलावा, पशुपालन को भी बढ़ावा देने के लिए सरकारों की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. खासतौर से कृषि कार्यों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो अपने छोटे खेत में पशुओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. इसी क्रम में झारखंड सरकार की ओर से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ‘जोड़ा बैल वितरण योजना’ की शुरूआत की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य, खेत जोतने के लिए बैल देना, छोटे खेती की लागत में कमी लाना और खेती के लिए आसानी से गोबर उपलब्ध करवाना है.

बैल खरीदने पर 90 प्रतिशत अनुदान

झारखंड सरकार की ‘जोड़ा बैल वितरण योजना’ के तहत 90 प्रतिशत अनुदान पर एक जोड़ा बैल किसानों को दिया जाएगा. एक जोड़े बैल की सरकारी कीमत लगभग 40,000 हजार रुपये हो सकती है, ऐसे में किसान को इसका दस प्रतिशत का अंशदान यानि मात्र 4 हजार रूपये खाते में जामा करने होंगे. बची शेष राशि 36,000 रुपये सरकार द्वारा जमा करवाएं जाएंगे. इसके बाद किसान को बैंक से 40 हजार रुपये का चेक मिल जाएगा, जिससे वह बैल खरीद सकेंगे. लेकिन किसानों को बैलों की खरीद जिला पशुपालन यार्ड में लगे शिविर से व्यापारी के माध्यम से ही करनी होगी. दोनों बैलों का इंश्योरेंस होगा और उनकी आयु 3 से 4 वर्ष होगी.

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किन किसानों को मिलेगा लाभ

‘जोड़ा बैल वितरण योजना’ के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और आदिम जनजाति के बीपीएल श्रेणी में आने वाले लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी. ग्राम स्तर पर इसके लिए लाभुकों का चयन किया जाएगा. वहीं ग्राम सभा के चयन बे बाद लाभुक का आवेदन प्रखंड स्तरीय चयन समिति के माध्यम से पशुपालन अधिकारी के पास भेजा जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड के पंचायत का लाभुक होना अनिवार्य रखा गया है. लाभुक का खेती बाड़ी से जुड़ा होना जरूरी है. किसान के पास खेती के लिए भूमि और बीपीएल श्रेणी होनी चाहिए.

ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

झारखंड सरकार की ओर से किसानों के हित में यह एक कल्याणकारी योजना है. इस योजना के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से लाभुकों का चयन किया जाएगा. योजना का लाभ लेने के लिए किसान को ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन करना होगा. ग्राम सभा की अनुशंसा के बाद आवेदन फॉर्म को प्रखंड ऑफिस में जमा करनाया जाएगा. इसके बाद, जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. किसान इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने जिला पशुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

English Summary: Jharkhand farmers are being given 90 percent subsidy on the purchase of bulls Published on: 03 September 2024, 11:59 IST

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