
Haryana solar pump subsidy: हरियाणा सरकार किसानों को कम लागत में सिंचाई की सुविधा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. इसी दिशा में अब किसानों को सोलर पंप पर 75% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है. यह लाभ प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के अंतर्गत दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को बिजली पर निर्भरता से मुक्त करना और सस्ती सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है. इस योजना में किसानों को 3 हॉर्सपावर (HP) से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप पर सब्सिडी दी जा रही है. इससे किसानों को न सिर्फ सस्ती सिंचाई सुविधा मिलेगी बल्कि बिजली के बिल में भी बड़ी बचत होगी. इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा.
किसे मिलेगा योजना में प्राथमिकता?
इस योजना में उन्हीं किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी:
- जिनके पास पहले से कृषि पंप कनेक्शन है, लेकिन वे उसे बंद कर सोलर पंप लेना चाहते हैं.
- जिन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है.
- जिन्होंने साल 2019 से 2023 के बीच 1 HP से 10 HP तक के बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था.
- बिजली आधारित मौजूदा आवेदकों को योजना का लाभ लेने के लिए अपना बिजली कनेक्शन सरेंडर करना होगा.
किसानों को करना होगा लाभार्थी अंश का भुगतान
जिन किसानों ने 20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 और 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 के बीच आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. बाकी सभी किसानों को नए सिरे से आवेदन करना होगा और लाभार्थी हिस्से की राशि जमा करनी होगी. बिना यह राशि जमा किए गए आवेदन अमान्य माने जाएंगे.
योजना पात्रता क्या है?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं तय की गई हैं:
- परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से सोलर पंप कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
- किसान के नाम बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए.
- कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द किसान के नाम पर होनी चाहिए.
- जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा.
- जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे है और वहां धान की खेती हो रही है, वहां यह योजना लागू नहीं होगी.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- परिवार पहचान पत्र
- कृषि भूमि की फर्द या जमाबंदी
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- किसान अंश का बैंक ड्राफ्ट
- यदि पहले ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था तो उसकी आवेदन संख्या
कैसे करें आवेदन?
हरियाणा के किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) पर कर सकते हैं.
आवेदन प्रक्रिया:
- सरल पोर्टल पर लॉग इन करें.
- सोलर पंप योजना पर क्लिक करें.
- आवश्यक क्षमता व प्रकार का पंप चुनें.
- अपनी पसंद की कंपनी का चयन करें.
- लाभार्थी हिस्सा ऑनलाइन जमा करें और उसका रसीद सुरक्षित रखें.
- सर्वेक्षण के समय यह रसीद कंपनी को दिखाएं.
कहां से प्राप्त करें अधिक जानकारी?
किसान योजना की विस्तृत जानकारी के लिए (https://hareda.gov.in) वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. यह कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं.
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