भारत सरकार द्वारा तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका माध्यम से किसानों के लिए खेती करना आसान हो गया है. इसके साथ ही उन्हें 60 साल की उम्र के बाद पेंशन भी प्रदान की जाती है. ऐसी ही एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maan Dhan Yojana/PMKMY) है. इस योजना के तहत किसान को पेंशन प्रदान की जाती है, तब जब किसान 60 साल की उम्र का हो जाता है.
क्या है पीएम किसान मानधन योजना
इस योजना को सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था. इसका लक्ष्य यह है कि वित्त वर्ष 2021-22 तक लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करना है. इसके तहत पात्र किसानों को हर माह 3 हजार रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है. अगर कोई किसान 60 साल का है, तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत साल में 6 हजार रुपए की राशि दी जाएगी. इसके अलावा हर माह 3 हजार रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी.
पीएम किसान मानधन योजना की शर्तें
इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होती है. इसके तहत किसान 18 से 40 साल की आयु के बीच के पंजीकरण कराने के पात्र होते हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि अब तक पीएम किसान मानधन योजना के तहत कुल 21,20,310 किसानों ने ही अपना पंजीकरण कराया है. पीएमकेएमवाई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके जरिए समाज की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी को वित्तीमय सुरक्षा प्रदान की जाती है. अगर इस योजना को सही ढंग से लागू किया जाए, तो छोटे और सीमांत किसानों की मदद हो पाएगी.
हालांकि समिति इस योजना के प्रति किसानों की इतनी कम रुचि से खुश नहीं है. समिति ने कृषि मंत्रालय को इतने कम पंजीकरण के कारण खोजने और जरूरत पड़ने पर योजना में समुचित संशोधन करने का निर्देश दिया है ताकि इसे किसानों के लिए एक आकर्षक योजना बनाया जा सके.