किसानों को खेती के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है. जिसकी मदद से किसान कम समय में अधिक उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, लेकिन कई गरीब और छोटी जमीनों वाले किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कृषि यंत्र खरीद नहीं पाते हैं.
ऐसे किसानों के लिए सरकार की ओर से यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी लाभ प्रदान किया जाता है.ताकि वो भी कृषि यंत्र खरीद अपनी कृषि प्रणाली को और भी बेहतर बना सकें.
इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है. इसमें आवेदन करके किसान सस्ती दर पर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को आवेदन करना होता है. पात्रता की जांच के बाद किसान को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है.
कृषि यंत्र में कितना मिलेगा सब्सिडी (How much subsidy will be given in Farm Machinery)
हरियाणा सरकार की ओर से कृषि यंत्र (Farm Machinery) अनुदान योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर हरियाणा सरकार की तरफ से 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अनुदान किसानों को दिया जाता है. इस योजना में लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति किसानों को प्राथमिकता दी जाती है.
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना का उद्देश्य (Objective of थे Scheme)
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्रदान करना है. इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को यंत्रों की खरीद के लिए प्रेरित कर रही है.
योजना के माध्यम से सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर आर्थिक सहायता मुहैया करना है.
किन-किन यंत्रों पर दिया जा रही है सब्सिडी (On which devices subsidy is being given)
हरियाणा सरकार कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत जिन कृषि यंत्रों पर 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है. वे यंत्र इस प्रकार से हैं:-
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मेज/रईस ड्रायर
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स्ट्रो बलर
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हे रैक
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रीपर बाइंडर
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पेडी ट्रांसप्लांटर
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लेजर लैंड लेवलर
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ट्रैक्टर ड्रिवन स्प्रेयर
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रोटावेटर
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मोबाइल श्रेडर
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ट्रेक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर
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फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए तय की गई पात्रता (Eligibility to Grant Scheme)
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से है :-
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इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना आवश्यक है.
हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए खेती की जमीन किसान के नाम या फिर उसकी पत्नी अपने माता पिता बेटा या बेटी के नाम होना अनिवार्य है.
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज (Documents required for application)
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं:-
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आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
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आवेदन करने वाले का वोटर आईडी
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आवेदन करने वाले का पैन कार्ड
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आवेदन करने वाले का बैंक खाता विवरण
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इसके अलावा वैध आरसी बुक और पटवारी की रिपोर्ट भी देनी होगी.
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply )
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
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सबसे पहले आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyanacrm.com/ पर जाना होगा.
इसके बाद वेबसाइट पर होम पेज खुलेगा.
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यहां आवेदन के लिंक पर क्लिक करना होगा.
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इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ गया.
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आवेदन फॉम में आपके से पूछी गई जानकारी जैसे- जिला, ब्लॉक, नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर आदि जानकारी सही-सही भरें.
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अंत में सबमिट का बटन पर क्लिक करें। इस तरह कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना की खास बातें (Special features of Haryana Farm Machinery Grant Scheme)
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हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर हरियाणा सरकार 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है.
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको मूल हरियाणा निवासी होना अनिवार्य है.
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इस योजना के माध्यम से किसान को आधुनिक कृषि यंत्र मुहैया करना है.
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इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है.
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