Subsidy on Agricultural Equipment: किसानों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए C.R. M. योजनांतर्गत की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों को खरीदने पर बेहतर अनुदान दिया जा रहा है. बता दें कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश के लाभार्थी किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान/ subsidy on agricultural machine का सुनहरा अवसर है. अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विभागीय दर्शन पोर्टल पर जाकर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन को प्राप्त करना होगा.
बता दें कि यंत्रों पर अनुदान के लिए बुकिंग की शुरुआत 14 फरवरी के दिन 3 बजे से शुरू होगी और 28 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक ही किसान बुकिंग कर पाएंगे. ऐसे में आइए सी.आर.एम योजनांतर्गत में कृषि यंत्रों पर अनुदान के बारे में विस्तार से जानते हैं.
योजना में इन मशीनों पर मिलेगा अनुदान
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजनेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम) योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों-सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस) हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टी लाइजर ड्रिल, श्रब मास्टर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेवल एम.बी.प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रा रेक, रीपर कम बाइण्डर आदि मशीनों पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग प्रक्रिया
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुसार, एक कृषक परिवार एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजनान्तर्गत एक या एक से अधिक कृषि यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं.
सभी प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.
ध्यान रहे कि योजनांतर्गत किसान एवं एफ.पी. लाभार्थी होंगे.
ई-लॉटरी हेतु स्थान, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों के मध्य संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी.
इच्छुक आवेदकों/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष आवेदक का चयन किया जाएगा.
ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी. लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की दशा में अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष ई-लॉटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थी का चयन किया जाएगा.
आवेदन के समय ही किसानों को कृषि यंत्र निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी.
अनुदान के लिए लाभार्थियों का चयन
लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा.
चयनित लाभार्थियों को एक लाख रुपये तक का अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 2,500 रुपये होगी. इसके अलावा एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 5,000 रुपये तक होगी.
कृषि यंत्रों के क्रय हेतु 50% धनराशि का भुगतान
जानकारी के लिए बता दें कि निर्धारित समयावधि में अगर लाभार्थी यंत्र नहीं खरीदने की स्थिति में है. तो ऐसे में आवेदन निरस्त हो जाएगा और बनाई गयी सूची में अगला आवेदक स्वतः: चयनित हो जाएगा. किसान को कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाते पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी.
ऐसे किसान लाभार्थी जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिन्हें चेक बुक जारी नहीं है. ऐसी स्थिति में (अविवाहित) पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू के खाते से कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है.
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