
Bihar Onion Storage Scheme: बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार नई योजनाएं ला रही है. इन्हीं में से एक है "प्याज भंडारण हाउस योजना", जिसके तहत किसानों को प्याज स्टोरेज बनाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है. यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत चलाई जा रही है. इसका उद्देश्य किसानों को उनकी प्याज फसल को सुरक्षित रखने में मदद देना है, ताकि वे बाजार में सही समय पर और सही कीमत पर अपनी उपज बेच सकें.
क्यों जरूरी है प्याज स्टोरेज हाउस?
भारत में प्याज की कीमतें कभी बहुत कम तो कभी बहुत अधिक हो जाती हैं. कई बार किसान स्टोरेज की कमी के कारण मजबूरी में फसल को सस्ते दामों पर बेच देते हैं, इससे उन्हें भारी नुकसान होता है. लेकिन अब बिहार सरकार की इस पहल से किसान अपनी प्याज को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं और उचित समय पर अच्छे दामों पर बिक्री कर सकते हैं.
योजना की प्रमुख बातें
- 75% तक अनुदान: प्याज स्टोरेज हाउस निर्माण की कुल लागत 6 लाख रुपए है. इसमें से सरकार 5 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी. किसान को केवल 1.5 लाख रुपए खुद खर्च करना होगा.
- 50 मीट्रिक टन की क्षमता: यह अनुदान 50 MT क्षमता वाले प्याज भंडारण केंद्र के लिए दिया जाएगा.
- दो किस्तों में भुगतान: निर्माण कार्य की जांच के बाद यह अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा.
किन जिलों में लागू है योजना?
यह योजना बिहार के कुल 23 जिलों में लागू की गई है, जिनमें शामिल हैं: भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली.
स्टोरेज हाउस के फायदे
- प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है.
- बाजार में कीमत बढ़ने पर किसान फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.
- स्टोरेज हाउस को किराए पर देकर भी आय अर्जित की जा सकती है.
- खराब होने वाली फसल की बर्बादी रुकेगी और किसानों की आय बढ़ेगी.
कौन कर सकता है आवेदन?
बिहार का कोई भी किसान जिसकी खुद की जमीन हो या जिसके पास जमीन का वैध दस्तावेज हो, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- जमीन से संबंधित दस्तावेज
- जमाबंदी की नकल
निर्माण के लिए नक्शा और डिजाइन
सरकार ने प्याज स्टोरेज हाउस निर्माण के लिए एक मान्य नक्शा और एस्टीमेट तैयार किया है, जिसका पालन करना जरूरी है. यह नक्शा वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे किसान डाउनलोड कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक किसान बिहार सरकार की उद्यान निदेशालय,कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://horticulture.bihar.gov.in/) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रखें कि कार्यादेश मिलने के 15 दिनों के अंदर निर्माण कार्य शुरू करना अनिवार्य है, अन्यथा कार्यादेश रद्द किया जा सकता है.
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