
Agriculture Subsidy 2025: बिहार कृषि विभाग, सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और बागवानी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है. राज्य सरकार "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" के जरिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 में "छोटी नर्सरी की स्थापना" योजना छोटे व कमजोर किसानों के लिए लेकर आई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में आधुनिक और उन्नत नर्सरियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सके.
बिहार सरकार की इस योजना के अंतर्गत किसानों को नर्सरी लगाने हेतु 50% अनुदान की सुविधा दे रही है। ऐसे में आइए जानें कि कैसे इस स्कीम का सही लाभ उठा सकते हैं.
प्रति हेक्टेयर मिलेगी 50% सब्सिडी
छोटी नर्सरी की स्थापना योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टेयर 20 लाख रुपये की लागत पर नर्सरी लगाने हेतु 50% अनुदान दिया जाएगा यानी 10 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान का लाभ किसान आसानी से उठा सकते हैं, जो खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित है.
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत
— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) July 28, 2025
छोटी नर्सरी की स्थापना का सुनहरा अवसर!
📌 आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं
👉 जानकारी हेतु अपने जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क करें।@VijayKrSinhaBih@HorticultureBih@IPRDBihar@BametiBihar#BiharAgricultureDept #छोटी_नर्सरी pic.twitter.com/V0ATaCKH3W
DBT पोर्टल पर पंजीकरण
कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को DBT पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. इसके बाद बागवानी निदेशालय की वेबसाइट से "छोटी नर्सरी का मॉडल प्रोजेक्ट" डाउनलोड कर, उसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को समर्पित करना अनिवार्य होगा.
योजना का लाभ
इस योजना का उद्देश्य राज्य में फल, फूल, और अन्य बागवानी फसलों की गुणवत्ता सुधारने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे न केवल स्थानीय स्तर पर पौधों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे और साथ ही राज्य के छोटे किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन ?
इच्छुक लाभार्थी http://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर "छोटी नर्सरी की स्थापना" के लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर आवेदन से जुड़ी आवश्यक जानकारी और दिशा-निर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं.
इसके अलावा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक) पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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