
Paan Vikas Yojana Update: बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग द्वारा पान विकास योजना/Paan Vikas Yojana के तहत पान की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी. दरअसल, पान विकास योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है. इस योजना में राज्य के सात जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें नालंदा भी एक प्रमुख जिला है. राज्य सरकार की इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की गई है.
बता दें कि पान विकास योजना/ Paan Vikas Yojana के तहत, नालंदा जिले में 10,000 वर्गमीटर में पान की खेती का लक्ष्य रखा गया है. किसान 100 से 300 वर्गमीटर तक खेती कर सकते हैं. ऐसे में आइए इससे जुड़ी हर एक जानकारी यहां विस्तार से जानते हैं.
योजना का मुख्य उद्देश्य
- किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना.
- पान की खेती को संरक्षित और बढ़ावा देना.
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना.
अनुदान और लागत विवरण
- 100 वर्गमीटर पर खेती करने पर: 11,750 रुपए का अनुदान.
- 300 वर्गमीटर पर खेती करने पर: अधिकतम 35,250 रुपए तक का अनुदान.
- कुल लागत (300 वर्गमीटर के लिए): लगभग 70,500 रुपए.
नालंदा: पान की खेती का प्रमुख केंद्र
मिली जानकारी के मुताबिक, नालंदा के इस्लामपुर और राजगीर क्षेत्रों में लगभग 400 बीघे में पान की खेती होती है. विशेष रूप से बौरीसराय, बौरीडीह, खुदागंज और आसपास के गांव मगही पान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं. इस योजना में नालंदा, शेखपुरा, नवादा, औरंगाबाद, गया, वैशाली और सारण जिलों को शामिल किया गया है.
पान विकास योजना के लाभ (Benefits of Paan Vikas Yojana)
- किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
- पारंपरिक पान की खेती को संरक्षण मिलेगा.
- राज्य में पान उत्पादन में वृद्धि होगी.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- भूमि की अद्यतन रसीद (Updated Receipt of the land)
- बैंक खाते की जानकारी (Bank Account Information)
इस योजना में किसानों का आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे.
योजना के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
- किसान अकेले या समूह में आवेदन कर सकते हैं.
- जिन किसानों ने पिछले 1 या 2 वर्षों में इस योजना का लाभ लिया है, वे आवेदन नहीं कर सकते.
- एक बार अनुदान प्राप्त करने के बाद, 3 साल तक पुनः लाभ नहीं मिलेगा.
Share your comments