सूक्ष्म सिंचाई सभी प्रकार से होने वाली सिंचाई की सबसे उन्नत प्रणाली है. इस सिंचाई के द्वारा पौधे के मूल क्षेत्र (जड़) में प्लास्टिक पाईप द्वारा कम समय के अन्तराल पर पानी पहुंचाया जाता है. इस विधि से पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60 प्रतिशत से कम पानी की खपत होती है. इस प्रणाली के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति एवं रेनगन सिंचाई विधि का उपयोग होता है.
साल 2015-16 में भारत सरकार द्वारा इस सिंचाई प्रणाली को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई. बता दें, बिहार राज्य में इस सिंचाई विधि को केवल 0.5 फीसदी क्षेत्र में अपनाया जा रहा है. कृषि रोड मैप 2017-22 में इस सिंचाई विधि को कम से कम कुल खेती क्षेत्र का लगभग 2 फीसदी क्षेत्रों में पहुंचाने का लक्ष्य है, सरकार और कृषि विभाग का मानना है कि ऐसा करने से राज्य में सब्जी एवं फल के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी. इस योजना के माध्यम से किसानों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त टॉप-अप प्रदान करते हुए सभी श्रेणी के कृषकों को ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत 90 फीसदी एवं स्प्रिंकलर के अन्तर्गत 75 फीसदी सहायता सब्सिडी देने का प्रावधान है.
कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने की पात्रता एवं शर्त
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किसान के पास स्वयं की भूमि अथवा 7 वर्षों की लीज की भूमि होनी आवश्यक है.
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स्वयं की भूमि की स्थिति में L.P.C होना आवश्यक है.
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अगर लीज का भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज /1000.00 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लीजदाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के सामने लिया गया शपथ पत्र होना जरूरी है.
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ड्रिप सिंचाई के लिए कम से कम 0.5 एकड़ रकबा तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकबा तथा स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है.
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इस योजना का लाभ जो किसान पहले ले चुके हैं उन्हें दुबारा लाभ 7 साल बाद मिलेगा.
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किसान का राज्य के DBT पोर्टल से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है.
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छोटे किसान योजना का लाभ समूह में उठा सकते हैं.
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योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से लेने के लिए जल स्रोत खुद का होना आवश्यक है.
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अगर किसान स्वयं सब्सिडी का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहता है तो उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है.
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आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकृत किया जाएगा.
इस योजना का लाभ उठाने और आवेदन करने के लिए इस लिंक पर विजिट करें https://dbtagriculture.bihar.gov.in/PMKISAN/JJHScheme.aspx
यदि आप राज्य के पोर्टल पर पहले से नहीं हैं तो पहले DBT पोर्टल पर आवेदन करके उक्त लिंक से आवेदन करें https://dbtagriculture.bihar.gov.in/
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