गुजरात लोक सेवा आयोग - GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION (GPSC)
गुजरात लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 (1) के तहत किया गया था, जिसमें लोक सेवा आयोग के कार्य को परिभाषित किया गया है जिसमें सूचीबद्ध सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक सलाहकार के रूप में शक्ति है। यह किसी भी राज्य के राष्ट्रपति और राज्यपालों को सलाह दे सकता है। भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार गुजरात लोक सेवा आयोग का गठन 01-05-1960 को किया गया है।
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