गन्ना उत्पादकों के लिए फिलहाल किसी भी प्रकार की सब्सिडी की घोषणा नहीं की गई है। खाद्द मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चीनी उत्पादकों को किसी भी अतिरिक्त सब्सिडी की योजना नहीं है। इस बीच सरकार ने चीनी मिलों के लिए निर्यात करने के लिए कोटा निर्धारित किया है। जिसके अन्तर्गत चीनी मिलों को चीनी निर्यात करनी होगी। बताते चलें कि सरकार ने पहले आयात के लिए 100 प्रतिशत शुल्क लगा दिया गया है।
ज्ञात हो कि रिकार्ड उत्पादन के दौरान सरप्लस में उत्पादित चीनी के कारण कीमतों में कमी दर्ज की गई है। जिसके लिए प्रत्येक चीनी मिल को उसकी क्षमतानुसार एक कोटा दिया गया है और उसके अनुरूप उसे सरप्लस चीनी को बाहर निर्यात करना होगा।
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