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- किसानों के लिए खुशखबरी: MSP पर गेहूं की खरीद के निर्धारित मानकों में मिली छूट- Minimum Support Price
किसानों के लिए खुशखबरी: MSP पर गेहूं की खरीद के निर्धारित मानकों में मिली छूट- Minimum Support Price
बारिश और लू से गेहूं की फसल को नुकसान होने की संभावना बनी है. जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद के नियमों में ढील दी है. MSP पर गेहूं खरीद के नियम बने हुए हैं, जिसके तहत MSP पर गेहूं खरीद के लिए नमी, चमक, सिकुड़े और टूटे दानों और गेहूं में दूसरी फसलों के दानों की मात्रा जैसे नियमों का पालन किया जाता है. FCI ने MSP पर गेहूं खरीद के लिए नमी की मात्रा 12 से 14 फीसदी तक रखी है. इससे अधिक नमी होने पर गेहूं की खरीदी नहीं होती है. वहीं एक क्विंटल यानी कुल फसल में 6 फीसदी सिकुड़े या टूटे गेहूं के दाने की मात्रा निर्धारित की गई है. इसी तरह MSP पर बिकने आए गेहूं में दूसरे अनाजों की मात्रा 0.75 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं चमक को लेकर भी नियम बने हुए हैं. गेहूं की चमक में 90 फीसदी होने पर MSP पूरा देने का प्रावधान है.