हर दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है. कभी कुछ तो कभी कुछ, जिसका खास असर आम जनता पर पड़ता है. इस बीच हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में एक ऐसे ही बदलाव से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा. खबर है कि भारतीय खाद सुरक्षा ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए 1 अप्रैल से बोतलबंद पानी बेचने वालों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है.
बता दें कि भारतीय़ खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बोतलबंद पानी और वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हालिस करने के लिए भारतीय मानक का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है. भारतीय खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपने निर्देश में कहा कि किसी पानी बोतल के विनिर्माता के लिए अब लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा. अब बिना लाइसेंस के इस पानी के बोतल बेचने के कारोबार को प्रतिबंधित करने की पूरी तैयारी चल रही है. यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रहा है. इस नियम के लागू होने के बाद बहुत सारे बोतल विनिर्माता प्रभावित होंगे.
अब रिन्यूवल के लिए भी अनिवार्य है, यह लाइसेंस
अब रिन्यूवल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को अनिवार्य किया जा रहा है. इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए एफएसएसआई ने कहा कि कई कंपनियां लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है.
वर्तमान में अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जो लाइसेंस पर तो काम कर रही हैं, लेकिन उनके पास बीआईएस सार्टिफिकेशन का कोई प्रमाण नहीं है. खैर, अब आगे चलकर आगामी 1 अप्रैल से इस पूरे नियम का पानी विनिर्माता कंपनियों पर क्या कुछ असर पड़ता है. यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा.
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