आधार-पैन लिंक कराना चाहते हैं, तो आज आधार नंबर को अपने पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं. यह करवाना आपके लिए अनिवार्य है. ऐसा ना करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही आपका पैन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है. इसको लेकर सरकार ने पहले से अधिसूचना जारी कर दी थी.
कितना लगेगा जुर्माना!
सरकार के अनुसार, जो लोग अपने पैन को आधार कार्ड से समय पर जोड़ने में विफल रहते हैं, उन्हें नियम के अनुसार, तीन महीने के भीतर 500 रुपये का जुर्माना और 9 महीने के बाद 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
वहीँ सरकार ने कुछ छूट देते हुए पैन आईटीआर दाखिल करने के लिए मार्च 2023 यानि अगले साल तक वैध्य होगा. वहीँ साल 2023 से इसकी भी मान्यता रद्द कर दी जाएगी. इस अवधि के दौरान, किसी भी लेन-देन या व्यापार के लिए पैन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अगले साल से बंद कर दिया जाएगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 234H के तहत शुल्क निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 में संशोधन करता है. एक निश्चित शुल्क के भुगतान के बाद आधार को सूचित करने के लिए अधिसूचना संख्या 17/2022 दिनांक 29/03/2022 के तहत करदाताओं को 31 मार्च 2023 तक का अवसर प्रदान किया गया है. इससे पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 थी.
सीबीडीटी ने, पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी थी. सरकार ने 29 मार्च को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 को 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी बनाया है. नियमों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार संख्या को पैन नंबर से जोड़ना अनिवार्य है. ऐसा ना करने पर व्यक्ति को जुर्माना भरना होगा.
आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करने की प्रक्रिया
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आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
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'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें.
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पैन कार्ड, आधार नंबर और पूरा नाम दर्ज करें.
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जन्मतिथि और पूछे गए अन्य जानकारी का विवरण दर्ज करें
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फिर कैप्चा कोड दर्ज करें.
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वेबपेज के नीचे 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें और अपने आधार को पैन से लिंक करें.
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