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वैक्सीन लगवाना होगा अनिवार्य, जानिए क्या इसकी वजह?

राजस्थान सरकारजल्द ही राज्य के निवासियों के लिए कोरोनो वायरस के खिलाफ टीका लगवाना अनिवार्य कर रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो लोग टीकाकरण से इनकार करते हैं, वे सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे और हो सकता है जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

रुक्मणी चौरसिया
Vaccination
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कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में देश के किसान, मजदूर और  आम आदमी के लिए एक बहुत जरूरी है. बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है. मगर अभी भी कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने वैक्सीन (Vaccine) नहीं लगायी है. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं, तो आपको सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का लाभ नहीं मिल सकेगा.

जी हां, राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) जल्द ही राज्य के निवासियों के लिए कोरोनो वायरस के खिलाफ टीका लगवाना अनिवार्य कर रही है. दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा कि जो लोग टीकाकरण से इनकार करते हैं, वे सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे और हो सकता है जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

वैक्सीन लगवाना होगा अनिवार्य (Vaccine will be mandatory)

गहलोत ने ओमिक्रॉन संस्करण (Omicron) पर बढ़ती चिंता के खिलाफ राज्य में कोविड -19 (Covid19) स्थिति की समीक्षा की थी. उन्होंने सभी वयस्कों के लिए 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 31 जनवरी, 2022 का लक्ष्य भी निर्धारित किया है. राजस्थान के स्वास्थ्य सचिव वैभव गलारिया ने कहा कि राज्य में 88.5% योग्य आबादी को पहली खुराक दी गई है और 71.5% आबादी को डबल टीका लगाया गया है.

जरुरी है होने फुल्ली वक्सीनेटेड (Must be Fully Vaccinated)

राज्य में ओमाइक्रोन के 22 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है. तमिलनाडु ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है. एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 'वैक्सीन नहीं लेने वालों की सूची तैयार की जाए और उनके नाम सरकारी योजना के लाभार्थियों की सूची से हटा दिए जाएं.'

देना होगा जुर्माना (Will have to pay a fine)

गहलोत ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि टीकाकरण न कराने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जैसा कि मास्क नहीं पहनने पर किया जा रहा है. राजस्थान ने महामारी नियंत्रण अधिनियम 2020 के राज्य संस्करण के तहत मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. जिसमें पहले अपराध के लिए ₹200 और बाद के लोगों के लिए ₹500 का जुर्माना निर्धारित किया है.

अशोक गहलोत का कहना है कि “राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी टीकाकरण (Vaccination) से इनकार न करें. टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के लिए दिशा-निर्देश भी जल्द जारी किए जाएंगे.  31 जनवरी, 2022 तक टीकों की दूसरी खुराक पिलाई जानी चाहिए और जिला कलेक्टरों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए.”

होना पड़ेगा सतर्क और सावधान (Have to be alert and careful)

गहलोत का कहना है कि ओमिक्रॉन संस्करण दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है. ऐसे में राज्य की जनता कोरोना प्रोटोकॉल और रात्रि कर्फ्यू का प्रभावी ढंग से पालन करना पड़ेगा. वरना राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी.

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को बूस्टर खुराक के पक्ष में जल्द फैसला लेने के लिए भी कहा है. उनका कहना है कि केंद्र सरकार को 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर खुराक देने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और बच्चों को भी टीकाकरण शुरू करना चाहिए.

English Summary: To take advantage of the government scheme, now you will have to be fully vaccinated! Published on: 31 December 2021, 03:29 PM IST

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