
राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार देने वाला बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है. अक्सर बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने में सबसे बड़ी समस्या फंडिंग की होती है. कई बार आइडिया और मेहनत तो होती है, लेकिन पैसों की कमी के कारण युवा अपने सपने पूरे नहीं कर पाते. इसी समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है.
इस योजना के तहत युवाओं को 2 करोड़ रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा. खास बात यह है कि इस लोन पर सरकार 8% तक ब्याज में सब्सिडी देगी. इससे युवाओं को व्यवसाय शुरू करने या उसे आधुनिक बनाने में बड़ी राहत मिलेगी. महिलाओं, दिव्यांगों और आरक्षित वर्ग को इसमें अतिरिक्त छूट भी मिलेगी.
योजना की घोषणा और उद्देश्य
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना की घोषणा 2024-25 के बजट में की थी. इसके बाद कुछ सुधारों के साथ इसे 23 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई. योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करना और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है. सरकार का मानना है कि जब युवा खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, तो वे न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दूसरों को भी नौकरी देंगे.
कौन ले सकता है लाभ?
इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की उम्र का कोई भी युवा आवेदन कर सकता है. आवेदक चाहे नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हो या पहले से चल रहे व्यवसाय का विस्तार और आधुनिकीकरण करना चाहता हो, वह योजना का लाभ ले सकता है. इसके लिए उसे किसी मान्यता प्राप्त बैंक से लोन के लिए आवेदन करना होगा.
कितना मिलेगा लोन और सब्सिडी?
इस योजना के तहत अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है. लोन की राशि पर सरकार अधिकतम 8% ब्याज सब्सिडी देगी. उदाहरण के लिए, यदि कोई युवा 2 करोड़ रुपये का लोन लेता है, तो उसे ब्याज पर 8% तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा. यह राहत युवाओं को वित्तीय बोझ से बचाएगी और उनका बिजनेस आसानी से खड़ा होगा.
महिलाओं और आरक्षित वर्ग को विशेष छूट
योजना में महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता दी गई है. यदि ये वर्ग 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के बीच का लोन लेते हैं, तो उन्हें ब्याज पर अतिरिक्त 1% छूट दी जाएगी. इसका मतलब यह है कि इन वर्गों को कुल मिलाकर 9% तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में व्यवसाय करने वाले, बुनकर और कलाकारों को भी योजना में विशेष लाभ मिलेगा.
मार्जिन मनी का प्रावधान
लोन और ब्याज सब्सिडी के अलावा इस योजना में मार्जिन मनी का भी प्रावधान है. इसका अर्थ है कि सरकार लोन की राशि का 25% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी के रूप में देगी. यह राशि आवेदक को लोन की किस्त चुकाने पर मिलेगी. इसका उद्देश्य युवाओं पर अतिरिक्त बोझ कम करना है.
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए युवाओं को अपने दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इसमें पहचान पत्र, आयु प्रमाण, बैंक डिटेल्स, बिजनेस प्लान और यदि पहले से व्यवसाय है तो उससे संबंधित विवरण शामिल होंगे. आवेदन मान्यता प्राप्त बैंकों के जरिए किया जा सकेगा. बैंक द्वारा सभी औपचारिकताओं के बाद लोन स्वीकृत किया जाएगा.
योजना से होने वाले फायदे
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युवाओं को पैसों की कमी के कारण बिजनेस छोड़ना नहीं पड़ेगा.
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नई स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.
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ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्योग को गति मिलेगी.
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महिलाएं और दिव्यांग आत्मनिर्भर बन सकेंगे.
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राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे.
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