पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी कर दी गई है, जिसके तहत पूरे देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त भेजी गई. लेकिन इस बार काफी संख्या में किसानों को यह राशि नहीं मिल पाई, जिससे कई किसान परेशान हैं और यह सोच रहे हैं कि कहीं उनका नाम स्थायी रूप से सूची से हट तो नहीं गया.
सच यह है कि जिन किसानों का नाम सूची से काटा गया है, वे दोबारा इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बस उन्हें अपने दस्तावेज और eKYC से जुड़ी गलतियों को ठीक करना होगा. सरकार ने यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए उठाया है, जिससे जरूरतमंद किसानों को सही लाभ मिल सके.
21वीं किस्त जारी होने पर पैसा क्यों नहीं मिला?
सरकार ने 19 नवंबर को 21वीं किस्त जारी की. इस बार सबसे पहले पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों को किस्त प्राप्त हुई. लेकिन इस बार आंकड़ों ने सभी को चकित कर दिया- 35,88,245 किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए. यह पहली बार है जब एक ही किस्त में इतने बड़े पैमाने पर नामों को बाहर किया गया.
क्यों काटे गए इतने किसानों के नाम?
सरकार की जांच में पाया गया कि 31 लाख से अधिक संदिग्ध लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे थे. ये वे लोग थे जो पात्रता मानकों को पूरा नहीं करते थे, फिर भी योजना की किस्त ले रहे थे.
नाम काटे जाने के मुख्य कारण:
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एक ही परिवार में पति-पत्नी दोनों लाभ ले रहे थे, जबकि योजना के अनुसार एक परिवार को केवल एक सदस्य को लाभ मिलेगा.
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कुछ नाबालिग व्यक्तियों के नाम से किस्त ली जा रही थी.
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जिन लाभार्थियों ने e-KYC पूरा नहीं किया, उनके नाम भी सूची से हटा दिए गए.
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बैंक खाता या आधार विवरण में त्रुटियों के कारण भी कई नाम हटाए गए.
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मृत किसानों के कार्ड अपडेट न होने के कारण भी ऐसी गलतियां सामने आईं.
कैसे सुधारें गलती?
अगर आपको 21वीं किस्त नहीं मिली है, तो घबराएं नहीं. इन प्रक्रियाओं को पूरा करके आप आसानी से फिर से योजना से जुड़ सकते हैं:
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पीएम किसान पोर्टल पर जाकर तुरंत OTP या बायोमेट्रिक e-KYC पूरा करें.
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यदि आवश्यक हो, तो नई Farmer ID बनवाएं (आप इसे ऑनलाइन भी करा सकते हैं).
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अगर परिवार में पति-पत्नी या नाबालिग दोनों लाभ ले रहे हैं, तो तुरंत गलत आवेदन Surrender करें.
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कृषि विभाग में जाकर सही परिवार सदस्य का वेरिफिकेशन करवाएं.
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पोर्टल पर जाकर अपनी PM Kisan Status चेक करें—गलत तरीके से हटे नाम को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है.
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बैंक डिटेल्स, आधार नंबर और eKYC को दोबारा जांचें.
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यदि फिर भी नाम सूची में नहीं आता है, तो जिला कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज करें.
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