 
            भारत सरकार समय-समय पर सभी वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आती है, ताकि हर नागरिक एक सुरक्षित और सुकूनभरा जीवन जी सके। इसके मद्देनजर अटल पेंशन योजना जैसी कई योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, जिनसे लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है। इन योजनाओं को समय-समय पर बेहतर बनाने के लिए सरकार जरूरी बदलाव भी करती रहती है। इसी क्रम में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक बड़ा संशोधन किया है। यह संशोधन सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों को लेकर किया गया है। नया शुल्क ढांचा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और यह वर्तमान में लागू जून 2020 के शुल्क ढांचे की जगह लेगा।
सरकारी कर्मचारियों पर असर
NPS और UPS के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया PRAN अकाउंट खोलने पर शुल्क लगेगा. ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये, फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये. इसके अलावा, प्रत्येक खाते पर 100 रुपये वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज देना होगा. राहत की बात यह है कि जिन खातों में शून्य बैलेंस होगा, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. साथ ही, लेन-देन पर कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लगेगा. वहां यह छोटे निवेशकों को अधिक सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराएगा.
अटल पेंशन योजना और NPS-लाइट
अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट के ग्राहकों को भी कम शुल्क का फायदा मिलेगा जिनमें PRAN खोलने पर केवल 15 रुपये और सालाना मेंटेनेंस चार्ज भी 15 रुपये वहीं ट्रांजैक्शन शुल्क पूरी तरह से शून्य यह बदलाव खास तौर पर ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में शामिल ग्राहकों के लिए राहत भरा होगा, जिनकी आमदनी सीमित है और जिनके लिए यह योजनाएं डिज़ाइन की गई थीं.
निजी क्षेत्र (Private Sector) के निवेशक
निजी क्षेत्र यानी कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत रूप से NPS से जुड़े ग्राहकों पर भी यही नियम लागू होंगे, ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये. वहीं ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा. हालांकि, इनके लिए सालाना मेंटेनेंस चार्ज (AMC) निवेश राशि पर आधारित स्लैब के अनुसार तय होगा.
सालाना मेंटेनेंस चार्ज (AMC) स्लैब
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शून्य बैलेंस वाले खातों पर कोई शुल्क नहीं. 
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1 रुपये से 2 लाख रुपये तक 100 रुपये. 
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2,00,001 से 10 लाख रुपये तक 150 रुपये. 
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10,00,001 से 25 लाख रुपये तक 300 रुपये. 
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25,00,001 से 50 लाख रुपये तक 400 रुपये. 
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50 लाख रुपये से अधिक 500 रुपये. 
PFRDA से जुड़ी जरूरी जानकारी
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CRA तय अधिकतम सीमा से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकते. 
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निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिए AMC केवल Tier-I खातों पर लागू होगा. 
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सरकारी UPS ग्राहकों के लिए चार्ज सिर्फ निवेश चरण (Accumulation Phase) तक सीमित रहेगा. 
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पेंशन वितरण (Pension Disbursement) पर भविष्य में अलग चार्ज लागू हो सकता है. 
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अगर CRA कोई नई सेवा शुरू करते हैं, तो उसका शुल्क वास्तविक लागत के आधार पर तय होगा और उसे PFRDA से मंजूरी लेनी होगी. 
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सभी CRA को अपने चार्ज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा. 
निवेशकों के लिए फायदे
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छोटे निवेशकों को राहत मिलेगी क्योंकि शून्य बैलेंस खातों पर कोई चार्ज नहीं और ट्रांजैक्शन शुल्क शून्य रहेगा. 
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बड़े निवेशकों को स्पष्टता मिलेगी क्योंकि AMC स्लैब आधारित है और पहले से तय सीमा से अधिक शुल्क नहीं लगेगा. 
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पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि अब सभी CRA को चार्ज का खुलासा सार्वजनिक रूप से करना होगा. 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                                                 
                                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                    
                
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