हाल में ही लेज और पेप्सी बेचने वाली कंपनी पेप्सिको ने गुजरात के 9 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. दरअसल पेप्सिको कंपनी अब रजिस्टर्ड आलू उगाने वाले उन किसानों के साथ समझौता करने को तैयार हो गई है. इस मुकदमे के तहत पेप्सिको कंपनी ने बिना अनुमति के रजिस्टर्ड आलू उगाने वाले किसानों से 4.2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है. पेप्सिको इंडिया कंपनी का कहना है कि अगर किसान उसके द्वारा रजिस्टर्ड आलू उगाना बंद कर देंगे तो केस कंपनी वापस ले लेगी। इस कंपनी ने FC5 नाम की आलू की प्रजाति रजिस्टर्ड करवाई थी. बता दें पेप्सिको ने अपने प्रस्ताव के तहत अपने मौजूदा स्टॉक को नष्ट करने को भी कहा है.
ईटी के अनुसार अहदाबाद में पेप्सिको ने मौखिक तौर पर कहा कि यदि किसान इस किस्म की आलू की खेती करना चाहते है तो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके बीज ले सकते है और खेती भी कर सकते है यदि किसान आलू बेचना चाहते है तो वापस उन्ही को बेच सकते है. कंपनी ने दावा किया है कि FC5 आलू की किस्म प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन अधिकार नियम के मुताबिक 2031 तक के रजिस्टर्ड कर सकती है. किसान इस आलू को तब तक नहीं उगा सकते जब तक कंपनी अनुमति न दे. रिपोर्ट की माने तो जासूसों के माध्यम से कंपनी ने इन किसानों का पता लगाया था.
कंपनी ने गुजरात के साबरकंठा जिले 4 किसान पर 1.5-1.5 रूपये हर्जाने का केस किया है. बता दे इससे पहले भी गुजरात के पांच किसानों पर इसी तरह का मुकदमा किया गया था. इन चारों किसानों ने कोर्ट से 12 जून तक का समय मांगा है, बता दें पेप्सिको ने किसानों को समझौते का भी प्रस्ताव दिया है.
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