भारत सरकार के द्वारा कई बार लोगों को सूचना दी गई है कि वह जल्द ही अपना पैन-आधार कार्ड से लिंक करवा लें. लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसे लोग मौजूद हैं, जिन्होंने अभी तक इसे लिंक नहीं करवाया है.
अगर आप भी इन्हीं लोगों की श्रेणी में आते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, अभी तक जिन लोगों ने अपना आधार-पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) नहीं करवाया है, तो अब सरकार ने पैन-आधार लिंक पूरा नहीं करने वाले व्यक्तियों पर 15 प्रतिबंध नियम लागू किए हैं. ये नियम आपके पैसे से संबंधी कई गतिविधियों को प्रभावित करती हैं.
क्यों जरूरी है पैन-आधार से लिंक करना
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निवेश, ऋण और व्यवसाय संचालन सहित करदाता विवरण के कार्य को सरल बनाने के लिए भारत सरकार ने स्थायी खाता संख्या यानी की पैन कार्ड (PAN) लागू किया. साथ ही इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य कर (Tax) चोरी करने वाले लोगों पर रोक लगाना है. भारत के कई बड़े अधिकारी वित्तीय लेनदेन के लिए पैन को आधार से जोड़ने के महत्व पर जोर देते हैं. पैन को आधार से लिंक न करने पर आप नकद लेनदेन, स्टॉक ट्रेडिंग और बैंक ऋण प्राप्त करने जैसी गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित हो जाते हैं. तो आइए अब हम सरकार की उन 15 प्रतिबंध नियमों के बारे में जान लेते हैं, जो उन लोगों के लिए लागू की गई हैं, जिन्होंने अपना पैन-आधार (Aadhaar-PAN) से लिंक नहीं करवाया है.
पैन-आधार से लिंक न होने पर 15 प्रतिबंध नियम
-
सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks) से लेकर निजी बैंकों तक किसी भी प्रकार के बैंक में खाता नहीं खुलेगा.
-
बैंक से क्रेडिट और डेबिट कार्ड (Credit and Debit Cards) नहीं बनेगा.
-
शेयर बाजार में निवेश के लिए डीमैट खाता (Demat Account) नहीं ऑपन होगा.
-
विदेश यात्रा के लिए 50,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान नहीं होगा.
-
50,000 से अधिक रुपए का लेन-देन करने में मुश्किल आएगी.
-
म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये से अधिक निवेश पर सीमा.
-
किसी भी तरह के संगठन को 50,000 रुपए से अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा.
-
भारतीय रिजर्व बैंक से किसी तरह के बांड खरीदने के लिए 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर रोक.
-
किसी भी बैंक योजना (Bank Plan) में सालाना 5 लाख रुपये से अधिक निवेश पर रोक.
-
बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश या चेक के लिए 50,000 रुपये से अधिक भुगतान पर रोक.
-
एक वित्तीय वर्ष के दौरान जीवन बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपये से अधिक भुगतान करने पर रोक.
-
1 लाख रुपये से अधिक के शेयर लेनदेन पर प्रतिबंध.
-
निष्क्रिय पैन का उपयोग करके किए गए भुगतान पर कर कटौती.
-
मोटर वाहनों या दोपहिया वाहनों को छोड़कर, किसी वाहन की बिक्री या खरीद पर प्रतिबंध.
-
2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं की खरीद-बिक्री पर अधिक कर लेगा.
Share your comments