राजस्थान पशुपालकों के लिए अब सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है. इन नए नियमों के अनुसार, पशुपालक अब लगभग 213 शहरों में एक ही गाय या भैंस को रखकर पाल सकते हैं और साथ ही सरकार ने गाय की सुरक्षा को लेकर भी कुछ नियम बनाएं है. जिससे शहर में हो रही गाय की मृत्यु दर और गाय में फैल रही बीमारी को दूर किया जा सके.
आपको बता दें कि सरकार ने यह ऐलान किया है कि एक गाय के लिए कम से कम 100 वर्ग गज जमीन होनी चाहिए. ऐसा करने से गाय में जल्दी से बीमारी नहीं फैलेंगी और साथ ही पड़ोसियों को भी किसी भी तरह की गाय से परेशानी नहीं होगी. गाय व भैंसों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने पशुपालकों के लिए नया नियम जारी किया है.
राजस्थान सरकार का पशुपालकों पर नए नियम (Rajasthan government's new rules on cattle rearers)
- अब पशुपालकों को गाय या भैंस का पालन (cow or buffalo rearing) करने के लिए 1 हजार रुपए की राशि देकर पशु लाइसेंस (animal license) लेना होगा. अगर आप बिना लाइसेंस पशु या पशुओं से जुड़े चारे को रखते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.
- इसके अलावा अगर पशु लावारिस सड़कों पर घूमते मिले तो पशु मालिकों पर 500रुपए परिवहन और वहीं चारे के लिए प्रतिदिन 100 रुपये वसूले जाएंगे.
- अगर आपके पास पशु लाइसेंस है और आपका पशु बहार घुमते मिलता है, तो आपसे पहली बार 5 हजार रुपए और वहीं दूसरी बार में 10 हजार रुपए तक जुर्माना भरना होगा.
- शहरों में अब व्यक्ति बिना लाइसेंस के चारा बिक्री नहीं कर सकेंगे. बिना लाइसेंस के पशु चारा (animal feed) बेचने पर 500 रूपए तक जुर्माना देना होगा.
- हर साल नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.
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- अब राज्य में पशुपालक लाभ कमाने के लिए पशुओं का पालन नहीं कर सकेगा. गाय या भैंस के उत्पाद जैसे कि दूध, दही, मक्खन आदि नहीं बेच सकते हैं.
- समय-समय पर विभाग के द्वारा पशु की जांच भी की जाएगी. जांच के दौरान गंदगी पाने पर 5हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा.
- शहरों में पशुपालक भाई 500 वर्ग मीटर से बड़े स्थान पर ही 100 वर्ग गज जमीन पर गाय बछड़े को अलग पाल सकते हैं. देखा जाए तो शहर में 93 प्रतिशत तक लोगों के पास इतनी जमीन नहीं होती है.
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