वेतनभोगी करदाताओं और गैर-लेखा परीक्षा योग्य खातों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return, ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है. ऐसे में समय सीमा के अंदर ही आप अपना आईटीआर दाखिल कर लें. अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपको इसका भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इसके फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो जुर्माने के तौर पर आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी.
वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए ITR फाइल से जुड़ी अहम तारीखें
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि- इस साल वित्त वर्ष 2021-2022 (Assessment Year 2022-23) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा उन करदाताओं के लिए 31 जुलाई है, जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है.
ऑडिट करवाने की आखिरी तारीख- ऑडिट करवाने वालों के लिए वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है.
रिवाइज्ड और देरी से रिटर्न भरने की आखिरी तारीख- वर्ष 2021-2022 के लिए रिवाइज्ड और देरी से ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है.
DEADLINE के बाद ITR फाइल करने वालों के लिए पेनल्टी
नियम के अनुसार, डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने वाले लोगों को 5,000 रुपये पेनल्टी के तौर पर चुकाने होंगे. बता दें कि उनसे विलंब शुल्क के रूप में जुर्माना वसूला जाता है. यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो जुर्माना 1,000 रुपये है.
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समय से ITR फाइल करने के कई बड़े फायदे
आपको बता दें कि जब आप समय पर आईटीआर फाइल करते हैं, तो बदले में आपको कई लाभ मिलते हैं. जैसे बैंकों से तेजी से ऋण की मंजूरी, जल्दी कर वापसी, सरकारी निविदाओं की शीघ्र स्वीकृति और भी बहुत कुछ. इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप देश के विकास में समय सीमा से पहले ITR फाइल कर अपना योगदान दे सकते हैं.
कहां से करें ITR फाइल?
अब ITR ऑनलाइन भरा जाता है, ऑफलाइन नहीं. ऐसे में आप इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके साथ ही इनकम टैक्स भरने के लिए किसी भी मदद के लिए आप इनकम टैक्स विभाग के ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट Facebook (@incometaxindiaofficial) और Twitter (@IncomeTaxIndia) के जरिए भी मदद ले सकते है.
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