देशभर में कोरोना की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था से लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. देश के लोगों को इससे उबारने के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की गई है. इसी क्रम में असंगठीत क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन पेंशन योजनाएं शुरू की हैं. यह पेंशन योजना किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है. इनमें से पीएम-श्रमयोगी मानधन स्कीम (Pradhan Mantri Shram Yogi Mann-dhan) सबसे अहम है और इसमें 3 अगसत तक देश के लगभग 44,27,264 लोग जुड़ चुके हैं. वहीं किसानों के लिए चलने वाली योजना इससे आधे पर ही है. इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को 60 वर्ष की उम्र पूरा होने पर हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलेगा. वहीं पेंशन पाने वाले लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी.
इस योजना की औपचारित शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर से की गई थी. यह योजना दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर माह पेंशन देने की सबसे बड़ी स्कीम है. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए संगठीत क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. इस स्कीम का लाभ ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने से जुड़ें हों. इस योजना को 42 करोड़ कामगारों को समर्पित हैं.
नामांकन करने वालो में 5 प्रमुख राज्य
इस योजना में अभी तक सबसे ज्यादा हरियाणा के श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. योजना से अभी तक राज्य के 8,01,580 लोग जुड़े हुए हैं. दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश है और यहां के 6,02,533 लोग जुड़े हुए हैं. तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और यहां के 5,84,556 लोग इस स्कीम के तहत जुड़ चुके हैं. वहीं चौथे और पांचवे स्थान पर गुजरात और छत्तीसगढ़ है जहां के 3,67,848 और 2,07,063 श्रमिकों ने नामांकन करवाया है.
कौन ले सकता है लाभ ?
इसका लाभ लेने वालों में मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर जैसे लोगों को शामिल किया गया है. इसका प्रिमियम 55 रुपए से 200 रुपए तक उम्र के हिसाब से होगा और इतनी ही रकम सरकार देगी. वहीं इसका लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, आईएफसी नंबर (IFSC NUMBER) के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट और मोबाइल नंबर. रजिस्ट्रेशन के लिए लाभुक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीज होना चाहिए और वह इसका रजिस्ट्रेशन नजदीकी कॉमन सेंटर (CSC) में करवा सकते हैं.
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