आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल, जीएसटी काउंसिल ने खाने-पीने की चीजों से लेकर कई उत्पादों पर जीएसटी की दरों को जारी कर दिया है.
बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी (GST) परिषद की 47वीं बैठक हुई, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई. जीएसटी के लागू होने के लगभग 5 साल पूरे होने पर सरकार हानिकारक और लग्जरी उत्पादों पर GST की दरों में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं करेगी. GST को लेकर उद्योग जगत के साथ बातचीत के दौरान राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि GST दरों को लेकर सरकार का फिलहाल के लिए कोई विचार नहीं है.
जीएसटी के दायरे में पेट्रोल-डीजल (Petrol and diesel under the ambit of GST)
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर राजस्व सचिव ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों से केंद्र और राज्यों को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है. इसलिए दोनों ही सरकारें पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हो पा रही हैं.
लक्जरी आइटम और सिन गुड्स पर जीएसटी
फिलहाल के लिए देशभर में लक्जरी उत्पादों व सिन गुड्स पर लगभग 28 प्रतिशत तक GST दरें मौजूद रहेगी. इस विषय में राजस्व सचिव का कहना है कि एक विकासशील और अधिक आय असमानता वाली अर्थव्यवस्था में कर दरें उच्चतम होनी चाहिए. ऐसे में हमें इन उत्पादों पर 28 फीसद जीएसटी की दर जारी रखी जानी चाहिए.
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आभूषण पर GST की दरें (GST Rates on Jewelery)
आपको बता दें GST में कर के चार स्लैब हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं. 5,12,18 और 28 फीसद. इस क्रम में सोने, आभूषण और अन्य कीमती चीजों के लिए 3 प्रतिशत और साथ ही पॉलिश किए गए हीरो पर 1.5 प्रतिशत की विशेष दर हैं.
जीएसटी दरें घटी (GST rates reduced)
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, देश में जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर अब तक इसकी औसत दरों में बेहद कमी देखने को मिली है. RBI का यह भी कहना है कि जीएसटी लागू होने के समय औसत दर 14.4 प्रतिशत तक थी, जो अब 11.6 प्रतिशत तक है. राजस्व के लिहाज से इसकी वसूली दरों में 15.5 फीसदी तक रही है.
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