केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कर प्रणाली एवं वाद प्रबंधन को और भी अधिक सरल बनाने तथा प्रत्यक्ष कर प्रणाली के अनुपालन को आसान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया.
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की है. उन्होंने आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने का जिक्र किया. वित्त मंत्री ने लिए विवाद समाधान समिति और फेसलेस (उपस्थिति रहित) आयकर अपीलीय ट्रिब्यू्नल-आईटीएटी के गठन की घोषणा की. उन्होंने अप्रवासी भारतीयों को कर राहत प्रदान करने की बात कही और लेखा परीक्षा में छूट तथा लाभांश आय में राहत की घोषणा की.
सीतारमण ने विनिर्माण के क्षेत्र में प्रत्यंक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का भी उल्ले्ख किया. इसके अलावा, सस्ते मकानों और किराये के घरों की परियोजना को भी अतिरिक्त राहत प्रदान की. वित्त मंत्री ने आईएफएससी में कर प्रोत्साहन राशि और छोटे चैरिटेबल न्यासों के लिए राहत की घोषणा की. उन्होंने देश में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने में प्रोत्साहन के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया.
वरिष्ठ नागरिकों को राहत
स्वतंत्रता के 75वें साल के बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठि नागरिकों को ज्याददा राहत प्रदान की गई है. ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें पेंशन और ब्याज सहित आय प्राप्त होती है, उन्हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है. उन्हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा.
अप्रवासी भारतीयों को कर राहत और लाभांश में छूट
स्वदेश लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए आयकर से जुड़े कठिन प्रावधानों को सरल बनाने और विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए सरल नियमों का प्रावधान बजट में किया गया है. इनके अनुसार टीडीएस मुक्त लाभांश भुगतान आरईआईटी/आईएनवीआईटी को करने का प्रस्ताव किया गया है.
विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्ताव किया गया है. बजट में यह भी प्रावधान है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान या उसकी घोषणा के बाद ही उत्पन्न होती है. वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि शेयरधारकों द्वारा अग्रिम कर भुगतान करने के लिए लाभांश आय की सही गणना नहीं की जा सकती.
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