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एग्री मशीन की खरीद पर यह राज्य सरकार दे रही 80% सब्सिडी, जानें किन बातों का रखें ध्यान और कैसे करें आवेदन

यूपी सरकार प्रदेश के किसानों को एग्री मशीन की खरीद पर करीब 80 प्रतिशत तक सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवा रही है. इसके लिए सरकार की तरफ से जरूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. ताकि किसान 23 अक्टूबर तक सरलता से ऑनलाइन आवेदन कर सके.

लोकेश निरवाल
लोकेश निरवाल
एग्री मशीन की खरीद पर करीब 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (Image Source: Freepik)
एग्री मशीन की खरीद पर करीब 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (Image Source: Freepik)

Subsidy Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी दी है. योगी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एग्री मशीन की खरीद/Purchase of Agri Machine पर बेहतर सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवा रही है. किसानों को यह लाभ कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के तहत मिलेगा. इस स्कीम के तहत किसान कृषि यंत्र-कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम और अन्य कृषि उपकरणों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं. आइए इसके बारे में यहां विस्तार से जानते हैं...

इन किसानों को मिलेगी सब्सिडी

कृषि उपकरण/ Farm Equipment खरीदने पर प्रदेश के ऐसे किसानों को लाभ प्राप्त होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर किसान की लिस्ट में आते हैं और साथ ही उन किसानों को पास पहले से कोई कृषि उपकरण नहीं होना चाहिए. ऐसे किसानों को कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्हीं 2 यंत्रों के लिए ही अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा किसानों को ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर/ Tractor Mounted Spare के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी. किसान 23 अक्टूबर, 2024 से पहले यूपी सरकार की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

इतने प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडी

  • समस्त कृषि यंत्रों पर कीमत का अधिकतम 50% अनुदान
  • कस्टम हायरिंग सेंटर और हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40% अनुदान
  • फार्म मशीनरी बैंक पर अधिकतम 80% अनुदान दिया जाएगा.

इन बातों का रखें ध्यान

  • कृषि उपकरणों का लाभ किसानों को ई-लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा.
  • किसानों को ई-लॉटरी से संबंधित जानकारी जैसे कि स्थान, तारीख और समय आदि जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से दी जाएगी.
  • कृषि उपकरणों के लिए किसानों को बुकिंग रकम देना होगा.
  • किसानों को 10,001 से 1,00,000 रुपये तक अनुदान के लिए कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग राशि 2,500 रुपये देने होंगे.
  • इसके अलावा 1,00,000 रुपये अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग राशि 5,000 रुपये देने होंगे.
  • खरीदे गए कृषि यंत्र का बिल, बुकिंग की तारीख से 10 दिन के अंदर ही पोर्टल पर अपलोड जरूर करें.

सब्सिडी पाने के लिए ऐसे करें आवेदन?

अगर आप प्रदेश के किसान है और कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी/Subsidy for Agricultural Equipment का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट  पर विजिट करना होगा. जहां आपको सब्सिडी की लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है.

English Summary: UP government Subsidy Scheme is giving 80 percent subsidy on the purchase of agri machine Published on: 17 October 2024, 05:21 IST

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