
Kisan Pension 2025: भारत के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की चिंता सबसे अधिक होती है. खेती के बाद की उम्र में अक्सर उनके पास कोई निश्चित आय का स्रोत नहीं होता, जिससे वह अपना जीवनयापन कर पाएं. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की. यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य है किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन प्रदान करना.
सरकार की इस योजना के अंतर्गत किसानों को पहले नामांकन करना होता है. यह योजना किसानों को न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है. यह पहल ग्रामीण भारत के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है. आइए इसके बारे में अधिक जानकारी जानते हैं...
योजना की मुख्य विशेषताएं
3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन: इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है. यह पेंशन जीवनभर प्रदान की जाती है.
आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष के किसान योजना में पंजीकरण कर सकते हैं.
अंशदान: किसानों को हर माह 55 से 200 रुपए तक का अंशदान करना होता है, जो उनकी आयु के अनुसार निर्धारित होता है.
भूमि की पात्रता: लाभार्थी किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और यह भूमि संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेख में दर्ज होनी चाहिए.
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना. कृषि कार्य में जीवन बिताने वाले किसानों के लिए वृद्धावस्था में आमदनी का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता. ऐसे में यह पेंशन योजना एक स्थायी आय का माध्यम बनकर उभरती है.
PM किसान मानधन योजना: थोड़ा-थोड़ा अंशदान करें और 60 की उम्र में पाएं ₹3000 मासिक पेंशन का सम्मान। आज ही जुड़ें और अपना भविष्य सुरक्षित करें!#Agriculture #Agrigoi #ViksitKrishi pic.twitter.com/o2TTNxkXyd
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) June 1, 2025
योजना के लाभ
यह योजना न केवल किसानों को वित्तीय सुरक्षा देती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका भी प्रदान करती है. केंद्र सरकार की इस पहल से कृषि समुदाय में सामाजिक सम्मान और स्थिरता आती है.
योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया
किसान नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है. पंजीकरण के समय किसान की स्वप्रमाणित घोषणा भी ली जाती है. तभी किसानों को सरकार की इस स्कीम का लाभ प्राप्त होगा.
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