जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. जहां मशीनीकरण के आ जाने से किसानों को खेती करना और भी आसान बना दिया है. मशीनों के कारण खेती सरल और आसान बन गई है. इसे खेत के बड़े से बड़े कामों को बहुत ही कम समय में और कम लागत से साथ किया जाता है.
भारत देश में कई कंपनियां कृषि यंत्रों का निर्माण करती हैं. सरकार की तरफ से भी इस बड़े और बेहतरीन कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए किसान भाइयों को बेहतर सब्सिडी दी जाती है, ताकि किसानों को कम कीमत पर आसानी से कृषि उपकरण प्राप्त हो सके.
मगर कई कृषि यंत्रों पर एमआरपी यानि अधिकतम विक्रय मूल्य नहीं लिखा होता है. जिसकी वजह से किसानों को कृषि यंत्रों की कीमतों के संबंध जानकारी नहीं मिल पाती है. कंपनियों की इस हरकत पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत मशीनें उपलब्ध करवाने के इच्छुक कृषि यंत्र निर्मातओं व डीलरों को अपने सभी कृषि उपकरणों व यंत्रों पर MRP होने का निर्देश दिए हैं. जिससे किसानों को उपकरणों की सभी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके.
कंपनियों को देनी होगी जानकारी (Information to be given to companies)
आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Agriculture and Farmers Welfare Department) के एक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी कृषि उपकरणों पर MRP होना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अब वेबसाइट पर मौजूद MPR और डीलरों के द्वारा उनकी डीलरशिप पर प्रदर्शित कीमतों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए.
MRP नहीं होने पर होगी कार्रवाई (Action will be taken if there is no MRP)
हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने यह भी निर्देश दिए है कि अगर कृषि उपकरण (farm equipment) निर्माताओं ने निर्देश लागू होने के 10 दिनों के अंदर कंपनी अपने सभी कृषि उपकरणों का MRP कृषि निदेशालय को [email protected] पर उपलब्ध करवाएं. ताकि सही समय पर सभी मशीनों के MRP को विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया जा सके. अगर कोई भी कंपनी सरकार के इन निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो सरकार की विभागीय योजनाओं के द्वारा मशीनों की सप्लाई पर रोक लगा देंगी.
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (subsidy on agricultural machinery)
हरियाणा राज्य के किसान भाइयों के लिए हरियाणा सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं को लांच करती रहती है. इन्हीं योजनाओं में से एक कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Grant Scheme) है. जिसमें किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है. इस योजना का लाभ राज्य के सभी किसान उठा सकते हैं.
कृषि यंत्रों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए दस्तावेज (Documents for getting subsidy for agricultural machinery)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पहचान पत्र
- खेती की जमीन के कागज
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application procedure for getting subsidy on agricultural machinery)
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले आपको कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyanacrm.com पर जाना होगा. जहां आपको कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का एक फॉर्म दिखाई देगा. जिसे आपको भरना होगा. फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही व विस्तार से भरें.
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